असलहा धारकों ने पुलिस स्टेशन में हथियार जमा करवाने के आदेश
अगामी विधान सभा मतदान 2022 को ध्यान में रखते हुए हथियारों जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब
अगामी विधान सभा मतदान 2022 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार डीसी हरप्रीत सिंह सूदन कम जिला चुनाव अफसर ने 31 मार्च 2022 तक जिला श्री मुक्तसर साहिब की हदूद में किसी भी प्रकार का हथियार उठाने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। इस हुक्म अनुसार हथियार लाइसेस धारकों को हिदायत की है कि वह अपने हर किस्म के लाईसेंसी हथियार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या हथियार डीलरों के पास संचित करवाएं। यह हुक्म आर्मी परसोनल पैरा मिल्ट्री फोर्स, पुलिस कर्मचारियों, बैंक सुरक्षा गार्ड, सिक्युरटी गार्ड, पेट्रोल पंप मालिकों, मनी अकसचेंज के मालिकों, ज्वैलर शाप मालिक, सपोरस पर्सन (वह शूटर जो नेशनल एसोसिएशन के मैंबर होने और किसी इवेंट में भाग ले रहे होने) या जिनको जेड पल्स सिक्यूरिटी मिली हो या माननीय अदालत की तरफ से निजी सुरक्षा के मद्देन•ार हथियार संचित करवाने से छूट मिली हो और लागू नहीं होंगे। यह हुक्म तुरंत लागू हो गए हैं इन हुक्मों की लापरवाही करने वालों खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।