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कुंआ खोदने या बोर करवाने से पहले लेनी होगी मंजूरी

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब एम के अरा¨वद कुमार जिला मजिस्ट्रेट मुक्तसर ने विशेष आदेश जारी करके जिले की हद में जमीन मालिक द्वारा कुएं या बोर का काम करवाने से पहले सरकारी नियमों की पालना करनी जरूरी कर दी है। यह आदेश तुरंत लागू हो गए हैं और 5अप्रैल 2019 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ स त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों के अुसार कुएं या बोर का कार्य करवाने वाला मालिक 15 दिन पहले जिले के मजिस्ट्रेट, संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट, बीडीपीओ, कार्य साधक अधिकारी या वाटर सप्लाई व सैनीटेशन विभाग आदि में किसी एक अधिकारी जिससे भी संबंधित हो को सूचना देगा और इस संबंधी लिखित तौर पर बिना मंजूरी लेने के लिए पाबंद होगा।इसी

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 07:32 PM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 07:32 PM (IST)
कुंआ खोदने या बोर करवाने से पहले लेनी होगी मंजूरी
कुंआ खोदने या बोर करवाने से पहले लेनी होगी मंजूरी

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब

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जिला मजिस्ट्रेट मुक्तसर एम के अरा¨वद कुमारने विशेष आदेश जारी कर जिले की हद में जमीन मालिक द्वारा कुएं या बोर का काम करवाने से पहले सरकारी नियमों का पान जरूरी है। यह आदेश तुरंत लागू हो गए हैं और 5 अप्रैल 2019 तक लागू रहेंगे।

कुएं या बोर का कार्य करवाने वाला मालिक 15 दिन पहले जिले के मजिस्ट्रेट, संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट, बीडीपीओ, कार्य साधक अधिकारी या वाटर सप्लाई व सैनीटेशन विभाग आदि में किसी एक अधिकारी जिससे भी संबंधित हो को सूचना देगा और इस संबंधी लिखित तौर पर बिना मंजूरी लेने के लिए पाबंद होगा। इसी तरह कुएं खोदने या बोर लगाने वाली सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट एजेंसियों, जिला मजिस्ट्रेट डीडीपीओ पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगी व जहां कूंए खोदा या बोर लगाया जा रहा है उस जगह पर एजेंसियों द्वारा पूरे पते के अनुसार साईन बोर्ड लगाएंगी, जहां मालिक व कुएं या बोर लगाने वाली एजेंसी का नाम पता लिखा हो। आस-पास कंडियाली तार या उच्चित बैरीकेड का भी प्रबंध करना जरूरी होगा। ढक्कण स्टील प्लेटस से वै¨ल्डग करते हुए कै¨सग पाईप से नट बोल्टों से फिक्स करेगा। कूंए या बोर की मुर मत की सूत में इन्हें खुल्ला नहीं छोड़ा जाएगा।

आदेश के अनुसार इसके अतिरिक्त जो नकारा कुएं या बोर पड़े है उनके मालिक कुएं , बोरों को चिकनी मिट्टी, पत्थर कंकरीट से अच्छी तरह भरकर बंद करने के पाबंद होंगे व काम मक मल हो जाने पर जमीन की स्थिति कूंए बोर खोदने से पहले वाली बहाल करनी जरूरी होगी। अगर किसी व्यक्ति को इस संबंधी कोई शिकायत हों तो वह डीडीपीओ मुक्तसर/संबंधित बीडीपीओ/पंचायत सचिव पास शिकायत कर सकता है।


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