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अदालत ने किया डीसी, कौंसिल प्रधान व इओ को तलब

शहर के राम नगर, वार्ड नं -4 ब¨ठडा रोड बाइपास के लोगों के घरों का गंदा पानी और कूड़ा कर्कट के निकासी की समस्या को गंभीरता के साथ लेते हुए माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस ज¨तदर चौहान ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह का नोटिस जारी करअदालत में पेश होने के हुक्म जारी किये हैं। माननीय हाईकोर्ट ने डीसी श्री मुक्तसर साहिब, चीफ इंजीनियर जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग पटियाला, प्रधान नगर कौंसिल श्री मुक्तसर साहिब, कार्यकारी अफसर नगर कौंसिल श्री मुक्तसर साहिब, वार्ड नंबर चार के पार्षद और कार्यकारी इंजीनियर जल सप्लाई और सेनिटेशन डिवीजन -2श्री मुक्तसर साहिब को 11 दिसंबर 201

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Dec 2018 06:38 PM (IST)Updated: Tue, 04 Dec 2018 06:38 PM (IST)
अदालत ने किया डीसी, कौंसिल प्रधान व इओ को तलब
अदालत ने किया डीसी, कौंसिल प्रधान व इओ को तलब

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब

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शहर के राम नगर, वार्ड नं -4 ब¨ठडा रोड बाइपास के लोगों के घरों का गंदा पानी और कूड़ा कर्कट के निकासी की समस्या को गंभीरता के साथ लेते हुए माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस ज¨तदर चौहान ने पंजाब सरकार को दो सप्ताह का नोटिस जारी करअदालत में पेश होने के हुक्म जारी किए हैं। माननीय हाईकोर्ट ने डीसी श्री मुक्तसर साहिब, चीफ इंजीनियर जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग पटियाला, प्रधान नगर कौंसिल श्री मुक्तसर साहिब, कार्यकारी अफसर नगर कौंसिल श्री मुक्तसर साहिब, वार्ड नंबर चार के पार्षद और कार्यकारी इंजीनियर जल सप्लाई और सेनिटेशन डिवीजन -2श्री मुक्तसर साहिब को 11 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट में पेश होने के हुक्म किये हैं।

अर्जीकर्ता रुहताश कुमार की ओर से पेश हुए वकील बल¨जदर ¨सह ने अदालत को बताया कि राम नगर वार्ड नं -4 के लोग, घरों के गंदे पानी और कूड़े कर्कट का कोई निकास न होने के कारण नरक से बुरी ¨जदगी जी रहे हैं। इस संबंधी बहुत बार नगर कौंसिल के प्रधान के ध्यान में लाया गया परन्तु नगर कौंसिल के प्रधान और अन्य सबंधित अफसरों की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया।

घरों का गंदा पानी और कूड़ा कर्कट जिसका मौजूदा सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इससे यहां के लोगों खासकर बच्चे और बुजुर्गों को मच्छर, मक्खियां और भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इनकी अच्छी सेहत के साथ खिलवाड़ है। माननीय अदालत ने उक्त सभी गुटों को 11 दिसंबर 2018 को अदालत में पेश होने के हुक्म किये हैं।


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