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जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं : सेशन जज

जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तिमाही बैठक जिला सैशन जज अरुणवीर वष्षि्ट की अध्यक्षता में हुई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Feb 2020 03:27 PM (IST)Updated: Wed, 19 Feb 2020 06:03 PM (IST)
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं : सेशन जज
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं : सेशन जज

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब

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जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तिमाही बैठक जिला सेशन जज अरुणवीर वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुई जिसमें डीसी अराविद कुमार भी मौजूद थे।

सेशन जज ने कहा कि जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की सेवाओं संबंधी लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों को उनके कानूनी हकों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी लोगों को उनके फर्जों के बारे में भी सचेत करेगी। अथॉरिटी के सचिव प्रितपाल सिंह ने बताया कि अथॉरिटी द्वारा अनुसुचित जाति के लोगों, महिलाओं, बच्चों, मानसिक रोगी, दिव्यांग, कुदरती आपदाओं में मारे, हवालाती, कैदियों व उन व्यक्तियों जिसकी वार्षिक आमदन तीन लाख रुपये से कम है को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। कानूनी सहायता के लिए आई अर्जियों को परवान किया गया। आगामी लोक अदालत 11 अप्रैल को लगाई जा रही है। सेशन जज ने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता लिए टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क भी किया जा सकता है।

इस मौके पर जज कंवलजीत सिंह, अतुल कंबोज, नवदीप गिरधर, अमित गोकलानी प्रधान यादविदर सिंह भी उपस्थित थे।


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