मुक्तसर: एडवोकेट हरमनदीप संधू पर दर्ज FIR से धारा 118(2) हटने पर बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, वकीलों की हड़ताल हुई खत्म
एडवोकेट हरमनदीप सिंह संधू पर दर्ज एफआईआर से धारा 118(2) हटाए जाने के बाद बार एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। दो दिन से वकील हड़ताल पर थे। डीआईजी फरीदकोट रेंज की देखरेख में निष्पक्ष जांच के बाद यह फैसला लिया गया। बार एसोसिएशन ने जांच में पूरा सहयोग दिया और अब नियमित कामकाज शुरू हो गया है। रोष मार्च भी स्थगित कर दिया गया है।

वकील संधू पर लगाई धारा हटाई, बार एसोसिएशन की हड़ताल खत्म (फोटो: जागरण)
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। एडवोकेट हरमनदीप सिंह संधू पर दर्ज एफआईआर से बीएनएस की धारा 118(2) हटा दी गई है। जिसके चलते बार एसोसिएशन की ओर से हड़ताल समाप्त कर दी गई है।
बता दें कि एडवोकेट संधू पर दर्ज एफआइआर के विरोध में वकील दो दिवसीय हड़ताल पर चल रहे थे। राज्य की सभी जिला बार एसोसिएशनें कल से सामान्य दिनों की तरह काम करेंगी।
जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि एडवोकेट संधू से संबंधित मामले की डीआईजी फरीदकोट रेंज और एसएसपी मुक्तसर की देखरेख में निष्पक्ष जांच की गई है।
मेडिकल रिपोर्ट और विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर से बीएनएस की धारा 118(2) हटा दी गई है। बार एसोसिएशन ने चल रही जांच में एसआईटी के साथ अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
उपरोक्त घटनाक्रमों को देखते हुए बार एसोसिएशन मुक्तसर ने औपचारिक रूप से अपनी हड़ताल वापस ले ली है और आज से नियमित कामकाज फिर से शुरू होगा। वहीं शुक्रवार को निकाला जाने वाला रोष मार्च भी स्थगित कर दिया गया है।

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