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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जिम का करवाएं पंजीकरण : सर्जन

जिम में स्टेरायड और डाक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल की जाने वाली दवा खतरनाक है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Jun 2022 06:13 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jun 2022 06:13 PM (IST)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जिम का करवाएं पंजीकरण : सर्जन
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जिम का करवाएं पंजीकरण : सर्जन

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब

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जिम में स्टेरायड और डाक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का युवाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिविल सर्जन डा. रंजू सिगला के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने श्री मुक्तसर साहिब के जिमों का मुआयना किया। जिम मालिकों और प्रशिक्षकों को फूड सप्लीमेंट्स, स्टेराइड्स और शरीर को बढ़ाने वाली अन्य दवाओं के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। रंजू सिगला ने कहा कि जिम में आने वाले युवाओं को दिए जाने वाले फूड सप्लीमेंट, स्टेरायड या ताकत बढ़ाने वाली दवाएं शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं और हानिकारक हो सकती हैं। प्रोटीन डेयरी और पोल्ट्री जैसे प्राकृतिक स्त्रोतों से प्राप्त किया जाना चाहिए।

उन्होंने जिम मालिकों और प्रशिक्षकों को अपने जिम को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत पंजीकृत करने का निर्देश दिया। जिम मालिक या प्रशिक्षक किसी भी तरह के स्टेरायड या शरीर को बढ़ाने वाली दवा किसी को भी अपने स्तर पर दें। उन्होंने कहा कि जिम मालिक भी अपने जिम में प्रोटीन के प्राकृतिक स्त्रोतों की जानकारी प्रदर्शित करने के महत्व की जानकारी दें। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिनव खोसला भी थे।


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