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निलंबित यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म में केस दर्ज

अदालत के आदेस पर जिला यूथ कांग्रेस के निलंबित अध्यक्ष वरुण जोशी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज करते हुए भी कांग्रेस नेता का पक्ष ले लिया। एफआईआर में न तो आईटी एक्ट की धारा

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 11:50 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 06:12 AM (IST)
निलंबित यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म में केस दर्ज
निलंबित यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म में केस दर्ज

जागरण संवाददाता.मोगा

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आखिरकार थाना निहालसिंह वाला ने अदालत के आदेश पर जिला यूथ कांग्रेस के निलंबित अध्यक्ष वरुण जोशी उर्फ पप्पू हिम्मतपुरा के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में केस तो दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज करते हुए भी कांग्रेस नेता का पक्ष ले लिया। एफआइआर में न तो आइटी एक्ट की धारा लगाई न ही ब्लैकमेलिग की। जबकि पुलिस की कॉल डिटेल में साफ हो गया था कि पीड़ित मुलाजिम को 150 दिनों में 1500 से ज्यादा बार कॉल करके धमकाया गया। पीड़िता ने इसका जिक्र अदालत में की शिकायत में भी किया है।

गौरतलब है कि निहालसिंह वाला क्षेत्र में तैनात एक महिला मुलाजिम ने कांग्रेस के निलंबित यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वरुण जोशी उर्फ पप्पू हिम्मतपुरा के खिलाफ एसएसपी हरमनबीर सिंह गिल के सामने प्रस्तुत होकर मई के पहले सप्ताह में शिकायत दी थी कि कांग्रेस नेता उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया था जहां उसके साथ ब्लैकमेलिग करते हुए दुष्कर्म किया था। एसएसपी ने डीएसपी निहालसिंह वाला के नेतृत्व में दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। पुलिस ने पीड़ित को उन स्थानों पर ले गई थी जहां पर कांग्रेस नेता महिला मुलाजिम को लेकर गया था। वहां से पीड़ित की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने के बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल कर रही थी।

इससे परेशान होकर पीड़ित महिला मुलाजिम ने अदालत की शरण ली थी। इस मामले में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अमनदीप कौर की अदालत ने थाना निहालसिंह वाला पुलिस के प्रभारी को केस दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले पुलिस 20 दिन से ज्यादा समय तक सबूत हाथ में आने के बावजूद आरोपित कांग्रेस नेता को ही बचाने में लगी रही।


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