सरकारी समारोह में सिगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल
। पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे सिगल यूज प्लास्टिक को लेकर केंद्र सरकार ने एक जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया है।
संवाद सहयोगी,मोगा
पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे सिगल यूज प्लास्टिक को लेकर केंद्र सरकार ने एक जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं मोगा नगर निगम की ओर से अभी तक इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के लिए चेकिंग तक शुरू नहीं की गई है।
प्रतिबंध लागू होने के चौथे दिन सोमवार को निगम कमिश्नर ने पार्षदों और एनजीओ के प्रतिनिधियों से बैठक करके लोगों को जागरूक करने की रणनीति बनाने पर विचार किया है। अब तक निगम की किसी भी टीम ने न तो किसी का चालान किया है न ही सिगल यूज प्लास्टिक को जब्त करने का प्रयास किया है ।
वहीं, दूसरी ओर प्रतिबंधित सिगल यूज प्लास्टिक समेत डिस्पोजेबल गिलास का प्रयोग अभी भी जारी है। इसकी ताजा उदाहरण मोगा के सिविल अस्पताल में सोमवार को हुए समागम के दौरान देखने को मिली। आज यहां हुए सीटी स्कैन मशीन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे गणमान्य लोगों को सिगल यूज प्लास्टिक के गिलास में कोल्ड ड्रिक वितरित जा रही थी। इस समागम में विधायक डा. अमनदीप कौर अरोड़ा और सिविल सर्जन डा. हितिंदर कौर भी मौजूद थीं। आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा : सिविल सर्जन
इस संबंध में जब सिविल सर्जन डा. हितिंदर कौर से बात की गई थी तो उनका कहना था कि जब वह कार्यक्रम में पहुंचीं तो कोल्ड ड्रिंक का वितरण शुरू हो चुका है। आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। सामान बरामद हुआ तो होगी कार्रवाई
केंद्र सरकार ने एक जुलाई से पूरे देश में सिगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद 19 तरह की वस्तुओं का निर्माण, उन्हें स्टोर करना या फिर बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके पास मिलने सामान को जब्त किया जाएगा। वहीं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ऐसे आरोपित को पांच साल कैद या फिर एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। 19 तरह की वस्तुओं पर रोक
सिगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टाक, वितरण, बिक्री एवं प्रयोग पर प्रतिबंध तथा प्लास्टिक कैरी बैग जिनकी मोटाई 120 माइक्रोन से कम है, उनके प्रयोग पर प्रतिबंध है। सिगल यूज प्लास्टिक के तहत ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि पर रोक लगाई जा रही है। कुल 19 किस्म की सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। सीधी बात:
निगम कमिश्नर, अमरप्रीत कौर संधू सवाल- एक जुलाई से सिगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था निगम की कार्रवाई ढीली क्यों है ? जवाब:हम इसके लिए पूरी तरह काम करने में जुटे हुए हैं लोगों को साथ लेकर प्रतिबंध को लागू करवाया जाएगा। सवाल- प्रतिबंध के बावजूद जिले में अभी भी सिगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जवाब- इसके लिए पार्षदों समेत एनजीओ से बैठक की गई है ताकि वे लोगों को जागरूक करने में सहयोग दें। सवाल- निगम इसके लिए क्या रणनीति अपनाने जा रहा है कितनी टीमों का गठन किया जाएगा ? जवाब- इसके लिए आप कार्यलय में आकर जानकारी ले सकते हैं।