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कश्मीरी पार्क की सफाई के नाम पर कूड़े को आग लगाकर हवा में घोला जहर

नगर निगम ने शहर में कचरा फेंकने व कूड़े के ढेर को आग लगाने पर जुर्माने का प्रावधान तो कर दिया है लेकिन अपने ही नियमों पर अमल करना भूल गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Mar 2021 10:38 PM (IST)Updated: Wed, 10 Mar 2021 10:38 PM (IST)
कश्मीरी पार्क की सफाई के नाम पर कूड़े  को आग लगाकर हवा में घोला जहर
कश्मीरी पार्क की सफाई के नाम पर कूड़े को आग लगाकर हवा में घोला जहर

जागरण संवाददाता.मोगा

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नगर निगम ने शहर में कचरा फेंकने व कूड़े के ढेर को आग लगाने पर जुर्माने का प्रावधान तो कर दिया है लेकिन अपने ही नियमों पर अमल करना भूल गया। यही वजह है कि हर दिन लोग नगर निगम के नियमों को धुएं में उड़ा रहे हैं।

एक दिन पहले कश्मीरी पार्क में एक समाजसेवी संस्था ने सफाई कर कूड़े के ढेर पार्क में ही जमा कर दिए। बाद में किसी ने कूड़े के इन ढेर में आग लगा दी, जिससे पार्क से कई घंटे तक उठते धुएं के गुबार सिर्फ पार्क में ही नहीं बल्कि गुरु नानक कालेज रोड, अंडरब्रिज आदि क्षेत्र को प्रदूषित करते रहे। पार्क में आक्सीजन लेने पहुंचे लोग कार्बन डायआक्साइड के रूप में सांसों में जहर लेकर वापस लौटे। पार्क के ठीक सामने गुरु नानक कालेज की दीवार के पास कूड़े में लगी आग से धुआं निकल रहा था। हैरानी की बात है कि चार घंटे से ज्यादा समय तक धुएं के गुबार उठते रहे, इस दौरान निगम के किसी अधिकारी या मुलाजिम की इस पर नजर ही नहीं पड़ी। ये पूरा मामला एसएसपी निवास के ठीक बाहर का था।

क्या है जुर्माने का नियम

सड़क व गलियों में कोई व्यक्ति कूड़ा फेंकते पकड़ा गया तो 500 रुपये जुर्माना होगा। होटल रेस्टोरेंट का मुलाजिम कचरा सड़क पर फेंकेगा तो 1000 रुपये, औद्योगिक इकाई का कूड़ा फेंकने पर 2000, शिक्षण संस्थाओं पर 1000 रुपये, हास्पिटल आदि पर 2000 रुपये मौके पर ही जुर्माना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर गोबर फेंका तो 1000 रुपये जुर्माना लगेगा । वाहनों से सड़क पर कूड़ा फेंकने पर 250 रुपये, गाय का गोबर सार्वजनिक स्थान पर फेंकने पर 1000 रुपये, इमारत का मलबा सार्वजनिक स्थान पर फेंकने वाले को 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह नाली व सीवरेज में कचरा फेंकने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। मेडिकल वेस्ट फेंकने पर 2000 रुपये, हड्डी या मरे जानवरों के अंग फेंकने पर 2000 रुपये, सब्जी विक्रेताओं पर 1500 रुपये, बालों को सार्वजनिक स्थान पर फेंकने पर नाई को 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। नए प्राविधान में खुले में पेशाब करने वाले पर 500 रुपये मौके पर ही जुर्माना होगा। साधारण कूड़े में आग लगाने पर 2000 हजार रुपये और बड़े पैमाने पर कचरे में आग लगाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना मौके पर ही अदा करना होगा।

क्या है जमीनी हकीकत

फरीदकोट से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ रोहित सिगला ने 14 जनवरी को मोगा में आकर आरा रोड पर बायोमेडिकल वेस्ट सड़क पर खुले में पड़ा देखने पर एक अस्पताल को नोटिस जारी किया था, लेकिन नगर निगम के मुलाजिमों को सड़क पर बीमारियां फैला रहे बायोमेडिकल वेस्ट नहीं दिखाई दिया। यही नहीं फरवरी में मथुरादास सिविल अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट उसी हालत में पकड़ गया था। निगम को यहां भी बायोमेडिकल वेस्ट नहीं दिखा था। कूड़े में आग लगाना तो सामान्य बात है। सुबह के समय जब लोग घरों से मार्निंग वाक के लिए निकलते हैं। इस दौरान जगह-जगह कूड़े के ढेर में आग लगाने के दृश्य रास्ते में देखने को मिलते हैं।


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