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मोगा में नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का शिकंजा, तीन मेडिकल स्टोर सील

Published: Sat, 24 Oct 2026 04:49 PM (IST)

मोगा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत तीन मेडिकल स्टोर सील किए हैं। यह कार्रवाई ...और पढ़ें

नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का शिकंजा। फोटो जागरण

नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का शिकंजा। फोटो जागरण

HighLights

  1. मोगा में नशे के खिलाफ अभियान तेज, तीन स्टोर सील।

  2. प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री और नियमों का उल्लंघन पाया गया।

  3. पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त चेतावनी जारी की।

राजकुमार राजू, मोगा। पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोगा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कंट्रोल विभाग ने प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में जिले में अब तक तीन मेडिकल स्टोर सील किए जा चुके हैं।

यह कार्रवाई प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, उनके स्टॉक से जुड़े नियमों और जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने के मामलों में की गई है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालकों और केमिस्टों को नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना सिटी साउथ मोगा में नौ अक्टूबर 2026 को दर्ज मुकदमा नंबर 348 के तहत निगाहा रोड स्थित बरकत मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित कैप्सूलों की बिक्री से जुड़े मामले में इस मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। मामले में संबंधित कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

इसी तरह, 17 अक्टूबर 2026 को थाना सिटी साउथ मोगा में दर्ज मुकदमा नंबर 358 के तहत चड़िक रोड स्थित बस्ती मोहन सिंह में टीएस मेडिकल एजेंसी की जांच की गई। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन कर रखी गई प्रेगाबालिन 150 एमजी की 150 गोलियां बरामद हुईं। इसके बाद संबंधित एजेंसी को सील कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, 23 अक्टूबर को कच्चा दोसांझ रोड स्थित टी-प्वाइंट पर गुरु नानक मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने स्टोर को सील कर दिया।

मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त हिदायत

मोगा पुलिस ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों और केमिस्टों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, खरीद और स्टॉक से संबंधित सरकारी नियमों व निर्देशों का सख्ती से पालन करें। दवाओं की खरीद-बिक्री का निर्धारित रिकॉर्ड रखना और संबंधित नियमों के अनुसार ही दवाओं का भंडारण करना जरूरी है।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।