दोस्त की नाबालिग बेटी को गोद ले करता था शारीरिक शोषण, 10 साल की कैद
अपने दोस्त की नाबालिग बेटी को गोद शारीरिक शोषण करने के मामले में एडीशनल सेशन जज अंजना की अदालत ने अदालत ने आरोपित को 10 साल की कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, मोगा : अपने दोस्त की नाबालिग बेटी को गोद शारीरिक शोषण करने के मामले में एडीशनल सेशन जज अंजना की अदालत ने अदालत ने आरोपित को 10 साल की कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करीब डेढ़ साल पहले थाना बधनीकलां पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि गांव लोपो में हरभजन सिंह पुत्र मलकीत सिंह का एक परिवार में आना जाना था, जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। हरभजन सिंह के दोस्त के पांच बच्चे थे, जिनमें तीन लड़कियां थीं, जिससे हरभजन सिंह का दोस्त आर्थिक रूप से खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोस्त की इस मजबूरी का हरभजन सिंह ने फायदा उठाया और अपने दोस्त से अपनी एक बेटी गोद देने की बात कही। सहमति मिलने पर हरभजन सिंह ने अपने दोस्त की नाबालिग बेटी को गोद ले लिया, कुछ दिन ठीक चला, बाद में उसने गोद ली बेटी का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया था, जिससे बेटी सहमी रहने लगी। एक दिन जब वह अपने असली मां-बाप के पास पहुंची तो उसने सारे मामले का पर्दाफाश कर दिया। बेटी की शिकायत पर परिजनों ने हरभजन के खिलाफ थाना बधनीकलां में 26 नवंबर 2018 को केस दर्ज कराया था।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व तथ्यों का अवलोकन करने के बाद हरभजन सिंह को दोषी करार देते हुए उसे दस साल की सजा व दो लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैैं। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल की कैद और काटनी होगी।