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चुनाव आचार संहिता को लेकर अधिकारियों में दिखे मतभेद

मोगा शहर में चुनाव आचार संहिता की खुलेआम उड़ रही धज्जियों के बीच अब अधिकारियों के बीच भी नियमों को लेकर मत भिन्नता सामने आने लगी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 May 2019 10:44 PM (IST)Updated: Sat, 11 May 2019 06:24 AM (IST)
चुनाव आचार संहिता को लेकर अधिकारियों में दिखे मतभेद
चुनाव आचार संहिता को लेकर अधिकारियों में दिखे मतभेद

जागरण संवाददाता, मोगा : शहर में चुनाव आचार संहिता की खुलेआम उड़ रही धज्जियों के बीच अब अधिकारियों के बीच भी नियमों को लेकर मत भिन्नता सामने आने लगी है।

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एसडीएम मोगा कम सहायक रिटर्निंग अधिकारी गुरविदर सिंह जौहल ने सरकारी बिजली के खंभों पर लगाए गए चुनावी पोस्टरों को वैध बताया था, एडीसी कम एडीशनल जिला निर्वाचन अधिकारी अनीता दर्शी ने उन पोस्टरों को अवैध करार देते हुए कहा है कि ये चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। नियम बहुत स्पष्ट हैं कि चुनाव प्रचार के लिए कोई भी सरकारी बिल्डिग या अन्य सरकारी माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

गौरतलब है कि पिछले दो दिन से अकाली दल प्रत्याशी गुलजार सिंह रणीके के पोस्टर शहर के मेन बाजार में पावरकॉम के सरकारी बिजली के खंभों पर लग रहे थे। हैरानी की बात है कि रणीके के चुनावी पोस्टर पर साफ शब्दों में ये भी लिखा है कि निर्वाचन विभाग से मंजूरी ली गई है। विवाद उठने पर एसडीएम-कम-सहायक रिटर्निंग अधिकारी गुरविदर सिंह जौहल ने भी एक दिन पहले ये कहकर पोस्टरों को वैध बता दिया था कि मंजूरी के बाद प्रत्याशी पोस्टर लगा सकता है। दैनिक जागरण ने 10 मई के अंक में इसका प्रमुखता से खुलासा किया था। एक दिन बाद ही एडीशनल जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी खंभों पर लगे पोस्टरों को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इस मामले में प्रत्याशी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जाएगा, साथ ही प्रत्याशी से पैनल्टी भी वसूली जाएगी।


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