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नकली करंसी बनाने पर एक को दस व दो को सात साल कैद

जिला सैशन जज मुनीष सिगल की अदालत ने नकली करंसी बनाने के मामले में एक दोषी को दस साल की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना व दो को सात-सात साल कैद तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Feb 2020 07:30 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 07:30 PM (IST)
नकली करंसी बनाने पर एक को दस व दो को सात साल कैद
नकली करंसी बनाने पर एक को दस व दो को सात साल कैद

संवाद सहयोगी, मोगा : जिला सैशन जज मुनीष सिगल की अदालत ने नकली करंसी बनाने के मामले में एक दोषी को दस साल की कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना व दो को सात-सात साल कैद तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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थाना मैहना पुलिस ने चार अप्रैल 2018 को गश्त के दौरान मैहना-मोगा जीटी रोड पर नाकाबंदी कर लखविद्र सिंह उर्फ लक्खा, कुलवीर सिंह व जसविद्र सिंह उर्फ जस्सा पुत्र अजीत सिंह तीनों भाईयों को 44 हजार रुपये की नकली करंसी व नकली करंसी बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार मामला दर्ज किया था। उक्त मामला अदालत में विचाराधीन था , जिस पर मंगलवार को अदालत ने लखविद्र सिंह को दस साल कैद व 35 हजार रुपये जुर्माना, जबकि जसविद्र सिंह व कुलवीर सिंह को सात-सात की कैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।


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