पालतू कुत्तों को घर के बाहर शौच कराना पड़ेगा 'महंगा'
मोगा अगर आपने कुत्ता पाला है तो उसके लिए अब आपको अपने घर में हाइजनिक तरीके से शौच व पेशाब के लिए जगह बनानी होगी। घर से बाहर खुले में अगर पालतू कुत्ते को शौच कराया तो नगर निगम आप से जुर्माना वसूलेगी।
जागरण संवाददाता, मोगा
अगर आपने कुत्ता पाला है, तो उसके लिए अब आपको अपने घर में हाइजनिक तरीके से शौच व पेशाब के लिए जगह बनानी होगी। घर से बाहर खुले में अगर पालतू कुत्ते को शौच कराया, तो नगर निगम आप से जुर्माना वसूलेगी। हर पालतू कुत्ते का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। निगम की टीम आपके घर पहुंचकर पहले पशु पालन विभाग के चिकित्सक ो कुत्ते की जांच कर वेक्सीनेशन करेंगी और बाद में निगम के मुलाजिम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दो मार्च को जारी अपने आदेश में तीन माह के अंदर सभी निकायों को पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। निगम कमिश्नर अनीता दर्शी ने बताया कि निगम में आठ जून से इस योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रत्येक पालतू कुत्ते के रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित व्यक्ति को 500 रुपये जमा कराकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही मौके पर जाकर पशुपालन विभाग के चिकित्सक कुत्ते को चेक करेंगे, जरूरत होने पर उसका वेक्सीनेशन करेंगे। इसके लिए कुत्ता पालने वाले को 50 रुपये अलग से फीस देनी होगी। इसके एवज में नगर निगम के मुलाजिम कुत्ता पालने वालों को पट्टा व जंजीर देकर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को बिना पट्टे के बाहर नहीं घुमा सकेगा। ऐसा करने पर भी जुर्माने का प्रावधान होगा।
निगम कमिश्नर अनीता दर्शी ने बताया कि जो लोग घर में पालतू कुत्ता होने की जानकारी छुपाएंगे, उस बारे में भी पता चलने पर उस पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बाद में रजिस्ट्रेशन के 500 रुपये अलग से देने होंगे।
निगम कमिश्नर ने बताया कि आठ जून को रजिस्ट्रेशन के लिए निगम की टीम का गठन कर दिया जाएगा, ताकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही शहर में बेसहारा घूमते कुत्तों के लिए नगर निगम पौंड बनाएगा। जहां इन बेसहारा कुत्तों को पकड़कर रखा जाएगा।