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बाल भलाई कौंसिल ने लिया फैसला, पांच साल तक मां से कोई नहीं छीन सकता है बच्चा

एक महीने के मासूम को उसकी मां से अब न पति छीन सकेगा न ही ससुराल का अन्य कोई सदस्य। नियमानुसार साल तक बच्चा कानून मां के पास ही रहेगा उसे कोई नहीं छीन सकता है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 10:54 PM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 10:54 PM (IST)
बाल भलाई कौंसिल ने लिया फैसला, पांच साल तक मां से कोई नहीं छीन सकता है बच्चा
बाल भलाई कौंसिल ने लिया फैसला, पांच साल तक मां से कोई नहीं छीन सकता है बच्चा

जागरण संवाददाता, मोगा : एक महीने के मासूम को उसकी मां से अब न पति छीन सकेगा न ही ससुराल का अन्य कोई सदस्य। नियमानुसार साल तक बच्चा कानून मां के पास ही रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता है। ये फैसला वेदांत नगर में एक महिला से उसके एक महीने के मासूम बालक को छीनने का प्रयास करने के मामले में बाल भलाई कौंसिल ने पूरे मामले की जांच पड़ताल के मामले के बाद लिया है। उधर, महिला का मामला वूमेन सेल में भेज दिया गया है। इसके साथ ही घर में खुद ही तोड़कर अस्पताल में भर्ती हुए युवकों के ड्रामे को भी बड़ा झटका लगा है। आसपास के लोगों ने पीड़ित महिला के पक्ष में बाल भलाई कौंसिल व वूमेन सेल को बयान दिए हैं। क्या है मामला

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वेदांत नगर निवासी रुपाली रानी सूद ने राज्य महिला आयोग व बाल भलाई कौंसिल को शिकायत दी थी कि 14 मार्च को उसका पति व सास उसे पारिवारिक विवाद के चलते घर से निकालना चाहते थे, उस समय वह आठ महीने की गर्भवती थी, जब उसने विरोध किया तो पति व सास ने घर में तोड़फोड़ कर बिजली का कनेक्शन कटवा दिया था। उस समय थाना साउथ सिटी पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर आरोपितों का साथ दे रही थी लेकिन मामला सुर्खियों में आने के बाद 14 मार्च को थाने में लिखित में दोनों पक्षों में फैसला हुआ था कि डिलीवरी होने तक इस मामले में पति की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। फैसले के बाद पति ने घर का कटवाया कनेक्शन खुद डायरेक्टर जुड़वा दिया था।

इस बीच रुपाली रानी ने सिजेरियन के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया। रूपाली रानी का आरोप है कि लॉकडाउन के बीच 13 मई को फिर उसके पति व सास ने पहले तो पॉवर कॉम से शिकायत कर डायरेक्टर जोड़े गए बिजली कनेक्शन को कटवा दिया, दूसरे दिन खुद घर में आकर तोड़फोड़ की व उससे उसके बच्चे को छीनने का प्रयास किया। इस बार भी थाना साउथ सिटी पुलिस पीड़ित की सुनवाई करने को तैयार नहीं थी। सूचना बाल भलाई कौंसिल में जाने पर कौंसिल की चेयरपर्सन वरिदर कौर ने खुद व उनकी टीम ने जाकर खुद मौके पर जाकर पड़ताल की। मौहल्ले के लोगों के बयान दर्ज किए। साथ ही पीड़ित महिला के पति को कई बार फोन करके अपना पक्ष रखने को कहा लेकिन पति एक बार भी कौंसिल के सामने पेश नहीं हुआ। जल्द पति को तलब कर फैसला किया जाएगा : वरिदर

सूचना बाल भलाई कौंसिल की चेयरपरसन वरिदर कौर का कहना है कि जल्द ही आरोपित पति को पुलिस की मदद से तलब किया जाएगा, उसके बाद पूरे मामले में फैसला दे दिया जाएगा। कौंसिल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस के वूमेन सेल में पीड़ित महिला की ओर से अलग से सुनवाई शुरू कर दी है।


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