नशा तस्करी में तीन को 10-10 साल की कैद व जुर्माना
संवाद सहयोगी, मोगा : जिला एडीशनल सेशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी में शामिल तीन आरो
संवाद सहयोगी, मोगा : जिला एडीशनल सेशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने चूरापोस्त तस्करी में शामिल तीन आरोपितों को सुबूतों व गवाहों के आधार पर शनिवार को फैसला सुनाते हुए 10-10 वर्ष की कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपितों को 1-1 वर्ष अलग से कैद भी काटनी होगी।
जानकारी अनुसार थाना कोटइसे खां पुलिस की तरफ से 28 फरवरी 2014 को गश्त के दौरान थाने की हद्द अधीन पड़ते गांव मसतेवाला के सेम नाले के नजदीक एक इंडिका कार को शक के आधार पर रोककर उसमें सवार गांव सैदजलालपुर निवासी संदीप ¨सह उर्फ सोनू, कस्बा कोटइसे खां के गांव रामगड़ निवासी जगजीत ¨सह व गांव मसीता निवासी बलजिन्दर ¨सह से पूछताछ करके कार में पड़ीं बोरियों की तलाशी दौरान उनसे 80 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया था, जिनके के खिलाफ पुलिस की तरफ से 28 फरवरी 2014 को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के अनुसार मामला दर्ज किया गया था।