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मिलावटखोरों से जुर्माना नहीं वसूल पा रहा सेहत विभाग

मोगा जिले में कथित तौर पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को किसी भी अदालत व सेहत विभाग का कोई डर नहीं है। बता दें कि पिछले पांच साल से सेहत विभाग की फूड ब्रांच की ओर से खाद्य पदार्थ बेचने वाले के भरे गए सैंपल फेल होने पर अदालतों की ओर से मिलावटखोरों को किए को 48 लाख रुपये जुर्माना किया गया था जिसमें से सिर्फ 14 लाख रुपये की ही रिकवरी की गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Apr 2019 10:44 PM (IST)Updated: Sun, 07 Apr 2019 10:44 PM (IST)
मिलावटखोरों से जुर्माना नहीं वसूल पा रहा सेहत विभाग
मिलावटखोरों से जुर्माना नहीं वसूल पा रहा सेहत विभाग

जेएनएन, मोगा : जिले में कथित तौर पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को किसी भी अदालत व सेहत विभाग का कोई डर नहीं है। बता दें कि पिछले पांच साल से सेहत विभाग की फूड ब्रांच की ओर से खाद्य पदार्थ बेचने वाले के भरे गए सैंपल फेल होने पर अदालतों की ओर से मिलावटखोरों को किए को 48 लाख रुपये जुर्माना किया गया था, जिसमें से सिर्फ 14 लाख रुपये की ही रिकवरी की गई है।

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सेहत विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले पांच सालों में फूड ब्रांच टीम की ओर से जिलेभर में से लिए गए सैंपलों में से 197 सैंपल फेल हो गए थे और अदालत की ओर से 104 मामलों में 48 लाख 22 हजार रुपये जुर्माना किया गया था, जिसमें से 14 लाख 14 हजार की ही वसूली सेहत विभाग की ओर से की गई है, जबकि 34 लाख की राशि बकाया है।

जमीन कुर्की कर की जा सकती है वसूली : हरप्रीत कौर

एडीशनल फूड कमिश्नर हरप्रीत कौर ने कहा कि साल 2016 से पहले फूड ब्रांच के इंचार्ज के तहत जिला सेहत अधिकारी तैनात थे। जुर्माना न भरने वालों पर कार्रवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा कि जुर्माने का भुगतान न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अदालत की ओर से फूड सेफ्टी एक्ट की धारा 96 के तहत जायदाद की कुर्की करवा जुर्माने की वसूली की जा सकती है।


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