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मोगा की अदालत की बेमिसाल शर्त, दो पाैधे लगाए और मिल गई जमानत

माेगा की जिला अदालत ने एक कैदी को अनोखी शर्त पर जमानत दी। कोर्ट ने चोरी के मामले के आरोपति को दो पाैधे लगाने पर स्‍थायी जमानत मिल गई।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 19 Jul 2018 12:09 AM (IST)Updated: Fri, 20 Jul 2018 08:42 PM (IST)
मोगा की अदालत की बेमिसाल शर्त,  दो पाैधे लगाए और मिल गई जमानत
मोगा की अदालत की बेमिसाल शर्त, दो पाैधे लगाए और मिल गई जमानत

जेएनएन, मोगा। यहां जिला अदालत ने बाइक चोरी के आरोपित को बेहद अनोखी शर्त पर जमानत दी। अदालत ने बाइक चोरी के आरोपति का जमानत देने के लिए शर्त रखी की वह दाे पौधे लगाए और इसकी फोटो व नर्सरी से पाैधे का बिल अदालत में पेश करे। इसके बाद आरोपित ने बुधवार को दो पौधे लगाएऔर इसकी फोटो व नर्सा का बिल कोर्ट मेे पेश किए तो अदालत ने उसे जमानत दे दी।

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बाइक चोरी के आरोपित ने पौधरोपण करने की फोटो अदालत में दिखाए, और मिल गई स्‍थायी जमानत

जानकारी के अनुसार, आरोपित कुलविंदर सिंह भिंदा ने बुधवार को अपने गांव डगरू स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दो पौधे लगाए और पौधों का नर्सरी से 200 रुपये का बिल लिया। उसने पौधरोपण की दो अलग-अलग फोटो करवाई। इसके बाद वह ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालत में पेश हुआ।

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आरोपित ने अदालत को बताया कि पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया था। वहीं उसके पिता की हालत ठीक नहीं थी, जिस कारण वह 17 जुलाई को अदालत में पेश होकर पौधरोपण के सुबूत पेश नहीं कर पाया। आरोपित की इस दलील को अदालत ने स्वीकार कर लिया और उसे स्थायी जमानत दे दी।

गौर हो कि मोगा के थाना सिटी साउथ मोगा पुलिस ने डगरू निवासी कुलविंदर सिंह भिंददा के खिलाफ बाइक चोरी के आरोप में केस दर्ज किया था। इस मामले में वह जेल में बंद था। आरोपित ने अपने वकील के माध्यम से जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।

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10 जुलाई को जज सुपिंदर सिंह की अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसे आदेश दिया था कि वह किसी भी सार्वजनिक जगह पर दो पौधे लगाए। पौधरोपण करते समय फोटोग्राफी करवाकर सुबूत के तौर पर उसे 17 जुलाई तक अदालत में पेश करे। अदालत ने कहा कि अगर आरोपित इस शर्त को पूरा नहीं करेगा तो उसकी अस्थायी जमानत को रद कर दिया जाएगा।

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इसी बीच कुलविंदर को किसी मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था, जिस कारण वह तय समय में पौधरोपण करके अदालत में पेश नहीं हो सका। इस बारे में आरोपित ने 18 जुलाई को अदालत में पेश होकर जज साहब को सच्चाई बताई और पौधरोपण करने के सुबूत भी पेश किए, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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