सुबूतों के अभाव में नशा तस्कर बरी
मोगा जिला व अतिरिक्त सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने नशा तस्करी में नामजद व्यक्ति को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Apr 2019 11:04 PM (IST)Updated: Sun, 21 Apr 2019 06:25 AM (IST)
जेएनएन, मोगा : जिला व अतिरिक्त सेशन जज जगदीप सूद की अदालत ने नशा तस्करी में नामजद व्यक्ति को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपित पक्ष के वकील गगनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि थाना बाघापुराना पुलिस की ओर से 19 मई 2017 को गश्त के दौरान गांव कोटला मेहर सिंह वाला लिंक रोड राजेआना के पास गांव कालेके निवासी तरसेम सिंह को 30 ग्राम नशीले पाउडर सहित गिरफ्तार करने का दावा कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने सुबूतों के अभाव में आरोपित को बरी कर दिया।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें