पिता के कत्ल में नामजद आरोपित सुबूतों के अभाव में बरी
मोगा जिला व सेशन जज मुनीष सिंगला की अदालत ने एक साल पहले थाना निहालसिंह वाला पुलिस की ओर से अपने पिता के कत्ल के मामले में नामजद आरोपित को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
जेएनएन, मोगा : जिला व सेशन जज मुनीष सिंगला की अदालत ने एक साल पहले थाना निहालसिंह वाला पुलिस की ओर से अपने पिता के कत्ल के मामले में नामजद आरोपित को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपित पक्ष के वकील प्रीतइंद्र सिंह ने बताया कि गांव घोलियां खुर्द निवासी बलजीत कौर पत्नी अमनदीप सिंह ने पुलिस को दर्ज करवाए बयान में कहा था कि उसका पिता सेवक सिंह नशे का आदी है और कोई काम नहीं करता। उसकी मां भी कुछ समय पहले ही विदेश से लौटी है। उसका पिता अक्सर उसके दादा से झगड़ा कर नशे के लिए पैसे मांगता था और घर को बेचने की जिद कर रहा था, जिसके लिए उसका दादा कृपाल सिंह इंकार कर रहा था। इसी कारण उसके पिता ने उसके दादा का मुंह और नाक घुटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस उपरांत थाना निहालसिंह वाला पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 27 अगस्त 2018 को मामला दर्ज किया था। अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपित को बरी कर दिया।