Move to Jagran APP

अस्पताल को 21 लाख का नोटिस थमाकर निगम अधिकारी खुद फंसे

जागरण संवाददाता, मोगा : पत्नी से लीज पर जमीन लेकर अस्पताल बनाने के मामले में अस्पताल संचालक को

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 10:49 PM (IST)Updated: Tue, 19 Feb 2019 10:49 PM (IST)
अस्पताल को 21 लाख का नोटिस थमाकर निगम अधिकारी खुद फंसे
अस्पताल को 21 लाख का नोटिस थमाकर निगम अधिकारी खुद फंसे

जागरण संवाददाता, मोगा :

loksabha election banner

पत्नी से लीज पर जमीन लेकर अस्पताल बनाने के मामले में अस्पताल संचालक को भेजे गए नोटिस के मामले में नगर निगम टैक्स विभाग के अधिकारियों की गर्दन खुद फंस गई है।

दैनिक जागरण में मामले के खुलासे के बाद निगम के अधिकारी अब बैक फुट पर आते नजर आने लगे हैं। अस्पताल संचालक को 21 लाख रुपये की राशि का जिस अवधि का नोटिस थमाया गया था, उस अवधि की राशि वे चेक के माध्यम से पहले ही जमा करा चुके हैं। नोटिस में डॉक्टर के पड़ोस की एक अन्य व्यक्ति की जगह की मालिकी भी डॉक्टर के नाम पर बताकर उसका प्रॉपर्टी टैक्स भी डॉक्टर से डिमांड किया गया है। निगम सूत्रों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर जारी किए गए नोटिस की असल जांच कराई जाये तो टैक्स के नाम पर गोरखधंधे का बड़ा मामला सामने आ सकता है।

निगम के इस पूरे कारनामे की शिकायत अस्पताल संचालक चिकित्सक डॉ.संदीप गर्ग ने बुधवार को सबूतों के साथ डीसी से करने का फैसला लिया है। सूत्रों से पता चला है कि लीज का शहर में ये सिर्फ एक ही चिकित्सक को नोटिस जारी नहीं किया गया है, बल्कि निगम के रिकार्ड में शहर में ऐसे 211 लोगों को नोटिस जारी कर उनसे नियम विरुद्ध ढंग से राशि की डिमांड की गई है।

निगम ने हाल ही में जीरा रोड स्थित गर्ग हॉस्पिटल को 21 लाख 24 हजार रुपये की राशि का नोटिस थमाया था। नोटिस में साल 2013 से प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड की गई थी, जबकि अस्पताल साल 2014 में अस्तित्व में आया। यही नहीं नोटिस में डॉक्टर की अस्पताल वाली 10900 स्क्वेयर फीट जगह के साथ ही पड़ोस में एक अन्य व्यक्ति की मालिकी वाली 76 मरले जगह को भी अस्पताल के मालिक डॉ.संदीप गर्ग की जगह बताकर प्रॉपर्टी टैक्स क्लेम किया गया है। चिकित्सक ने प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने की रसीदें भी दिखाईं, लेकिन निगम के टैक्स विभाग के मुलाजिमों ने उस पर ध्यान देने के बजाय नोटिस पर नोटिस थमाते रहे। क्या है लीज का नियम

द पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (सेकंड अमेंडमेंट एक्ट -2013 में स्पष्ट रूप से रिलेशन में लीज का प्रावधान है। गलत जानकारी देने पर ही निगम संबंधित प्रॉपर्टी मालिक पर 100 प्रतिशत पैनल्टी लगा सकती है, लेकिन यहां पर लीज की जानकारी निगम को दी गई थी, इस नियम का भी निगम ने उल्लंघन किया है। सीधी बात-

पर¨मदर कालड़ा, टैक्स सुपरिटेंडेंट, नगर निगम मोगा -गर्ग अस्पताल के नाम जो नोटिस जारी किया गया है, चिकित्सक के अनुसार उस अवधि का हाउस टैक्स तो वे जमा करा चुके हैं।

-अगर उन्होंने जमा करा दिया है तो वो राशि एडजस्ट कर ली जाएगी।

-लीज के मामले में भी निगम एक्ट में स्पष्ट है कि रिलेशन में लीज की जा सकती है, फिर किस नियम के तहत लीज को गलत ठहराया गया है।

-एक्ट में रिलेशन में लीज की बात कही गई है, पति-पत्नी के बीच नहीं।

-तो क्या आपकी नजर में पति पत्नी के संबंधों को रिलेशन नहीं माना जाता है।

-नहीं मेयर साहब ने कहा है दोबारा पार्टी से बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.