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कनाडा की पीआर लेने के लिए की शादी, बाद में छोड़ा

मोगा कनाडा की नागरिकता हासिल करने के लिए एक युवक ने एनआरआइ युवती के साथ शादी रचा ली और कनाडा की नागरिकता मिलते ही पत्नी को छोड़कर किसी अन्य रिश्तेदार के पास जाकर रहने लगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 09:55 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 09:55 PM (IST)
कनाडा की पीआर लेने के लिए की शादी, बाद में छोड़ा
कनाडा की पीआर लेने के लिए की शादी, बाद में छोड़ा

जागरण संवाददाता, मोगा : कनाडा की नागरिकता हासिल करने के लिए एक युवक ने एनआरआइ युवती के साथ शादी रचा ली और कनाडा की नागरिकता मिलते ही पत्नी को छोड़कर किसी अन्य रिश्तेदार के पास जाकर रहने लगा। एनआरआइ थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपित एनआरआइ के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। शादी एक प्रमुख डेरे के संत के हस्तक्षेप से तय हुई थी।

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जिले में पंजाबी युवतियों से विदेशों में दूल्हों की ओर से पहले भी कई ज्यादतियों का पता लगता रहता है और माता पिता बेटियों पर विदेशों में हो रहे जुल्म के संताप को भोग रहे हैं। यहां कनाडा में पैर जमाने (पीआर) के बाद पत्नी को छोड़ कर फरार होने वाले दूल्हे खिलाफ दो माह में तीसरा केस दर्ज किया गया है।

थाना एनआरआइ प्रमुख इंस्पेक्टर राजवीर ¨सह ने बताया कि मूल रूप में दुर्गापुरी, शाहदरा दिल्ली की मूल निवासी कनाडा में नॉर्थ वेस्ट एडमॉन्टन शहर में रह रही युवती दर¨वदर कौर संधू की शिकायत पर थाना एनआरआइ पुलिस ने कनाडा के कैलगरी शहर में रह रहे सुखवंत ¨सह गिल पुत्र गुरबख्श ¨सह निवासी गांव बुघीपुरा (मोगा) के खिलाफ आइपीसी की धारा 406/420/498ए के तहत केस दर्ज किया है।

पीडित कनाडा की नागरिक दर¨वदर कौर संधू ने एडिशनल डीजीपी एनआरआइ व महिला ¨वग पंजाब, मोहाली से धोखाधड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसका पति स्व. संत बलवीर ¨सह बुघीपुरा वाले का भतीजा है। उसका रिश्ता डेरे के संत ने करवाया था। पीड़िता की शादी एक मार्च 2015 को हुई थी। शादी पर 12 लाख रुपये खर्च किये गए थे। शादी के बाद उसने कनाडा पहुंचकर अपने पति को भी कनाडा बुला लिया था। पति 26 मार्च 2017 को कनाडा पहुंच गया। 17 मई 2017 को उसे परमानेंट रेजीडेंसी (पीआर) मिल गई। पीआर मिलने के बाद पति का व्यवहार बदल गया। वह उसे तंग करने लगा।

पीड़िता का आरोप है कि उसका पति पीआर लेने से कुछ दिन बाद ही उसको छोड़ कर अपनी बहन के पास कैलगिरी (कनाडा) में रहने लगा। पीड़ित का आरोप है कि उसका पति उसके जॉब वाली जगह पर जाकर भी उसे तंग परेशान करता था। उसने कनाडा पुलिस के पास भी शिकायत की और कनाडा में रहने वाले रिश्तेदारों की कोशिशों के बावजूद मामला नहीं सुलझ सका। एडिशनल डीजीपी एनआरआइ एवं महिला ¨वग पंजाब, मोहाली ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। एडीजीपी के आदेश के बाद जिला परिवार भलाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि आरोपित का मकसद शादी करना नहीं सिर्फ कनाडा की नागरिकता हासिल करना था। इसी उद्देश्य के तहत उसने युवती को धोखा दिया। जांच एवं परिवार भलाई कमेटी के रिपोर्ट के बाद एनआरआई थाने में आरोपित सुखवंत ¨सह गिल के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।


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