31 तक आयकर न देने वालों को लगेगे जुर्माना
मोगा : आयकर विभाग के सहायक आयकर कमिश्नर एके धीर ने बताया कि सरकार की ओर से कर निर्धारण वर्ष 201
जागरण संवाददाता, मोगा : आयकर विभाग के सहायक आयकर कमिश्नर एके धीर ने बताया कि सरकार की ओर से कर निर्धारण वर्ष 2018-2019 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की तिथी निश्चित की गई है। तय समय के बाद कर दाता को पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए करदाताओं के लिए जरूरी है कि वह तय समय से पहले ही अपनी आयकर को भरवा दें।
ज्वाइंट कमीश्नर एके धीर ने बताया कि जिन आय करदाताओं का व्यापार बड़ा है, जिनके खातों का ऑडिट होता है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की और से दो महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। ऑडिट वाली फर्मों को सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। जिसके बाद देरी होने पर उनके लिए आयकर रिटर्न के मुताबिक अधिक जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली शुरू होने से जहां विभागीय कामकाज की गति बढ़ी है, वहीं लोगों द्वारा किए जा रहे लेनदेन का पूरा ब्यौरा विभाग को उपलब्ध हो रहा है। जिसके चलते उन्होंने आय करदाताओं को पूरी इमानदारी से अपना बनता कर भरने की अपील की। अंत में धीर ने कहा कि बिना हिसाब किताब के काम करने वाले व कम आयकर भरने वालों पर विभाग की पैनी नजर है। आयकर में किसी तरह की हेराफेरी सामने आने पर भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
इस अवसर पर ज्वाईंट कमीश्नर एके धीर के अलावा आयकर अधिकारी विजय कुमार गर्ग, आयकर अधिकारी रा¨जदर ¨सह, आयकर अधिकारी भारत भूषण के अतिरिक्त शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे।