धान की पराली को आग लगाई तो सभी प्रकार की सब्सिडी होंगी बंद
धान की पराली में आग लगाने के मामले में डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने सख्त फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं जो भी व्यक्ति या किसान धान की पराली को आग लगाता हुआ पकड़ा गया उसकी जमीन मकान के माल विभाग रिकार्ड में रेड एंट्री कर दी जाएगी उसके बाद उसे किसी भी प्रकार की सब्सिडी का लाभ सरकार की ओर से नहीं दिया जाएगा।
संवाद सहयोगी, मोगा : धान की पराली में आग लगाने के मामले में डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने सख्त फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं, जो भी व्यक्ति या किसान धान की पराली को आग लगाता हुआ पकड़ा गया, उसकी जमीन, मकान के माल विभाग रिकार्ड में रेड एंट्री कर दी जाएगी, उसके बाद उसे किसी भी प्रकार की सब्सिडी का लाभ सरकार की ओर से नहीं दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने जिले के सभी एसडीएम, माल विभाग व कृषि अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये निर्देश दिए।
डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने कृषि और पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को कंबाइन के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग यकीनी बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि बिना स्ट्रा मैनेजमेंट के चलने वाली कम्बाइन को मौके पर जब्त कर कंबाइन मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। कृषि विभाग की टीम ने पिछले दिनों चेकिग के दौरान गांव बुग्गीपुरा में एक एक कंबाइन जब्त की थी, जिसमें स्ट्रा मैनेजमेंट लगा था, लेकिन चल नहीं रहा था।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बिना मंजूरी के पैडी स्ट्रा रीपर चलाने पर पहले पाबंदी सख्ती से रहेगी। यदि कोई भी जमीन मालिक बिना मंजूरी से पैडी स्ट्रा रीपर का प्रयोग करता पाया जाता है तो रीपर चलाने वाले किसान और रीपर के मालिक खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मीटिग में एसडीएम धर्मकोट नरिंदर सिंह धालीवाल, एसडीएम बाघापुराना स्वर्णजीत कौर, एसडीएम निहाल सिंह वाला राम सिंह, कृषि अफसर जसविंदर सिंह बराड़, कृषि विकास अफसर कुलदीप सिंह बुट्टर आदि मौजूद थे।