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मंगेतर ने गैंगस्टर की फोटो से रचाई शादी, अब नाभा जेल में बजेगी शहनाई

दो हत्याओं के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पंजाब के नामी गैंगस्टर की शादी के लिए नाभा जेल में शहनाई बजेगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 24 Oct 2019 01:57 PM (IST)Updated: Fri, 25 Oct 2019 02:19 PM (IST)
मंगेतर ने गैंगस्टर की फोटो से रचाई शादी, अब नाभा जेल में बजेगी शहनाई
मंगेतर ने गैंगस्टर की फोटो से रचाई शादी, अब नाभा जेल में बजेगी शहनाई

मोगा [दविंदर पाल सिंह]। दो हत्याओं के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पंजाब के नामी गैंगस्टर की शादी के लिए नाभा जेल में शहनाई बजेगी। जेल में न केवल मंडप सजेगा, बल्कि बाहर से रिश्तेदार भी आएंगे। फोटोग्राफी भी होगी। सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन खूंखार कैदियों से भरी पंजाब की हाई सिक्योरिटी नाभा जेल में ऐसा होगा। शादी की तारीख तीस अक्टूबर तय की गई है। इसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका के बाद फैसला सुनाया है।

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दरअसल, मोगा के गांव दौधर निवासी मनदीप सिंह उर्फ धरू ने तीन साल पहले अपनी शादी के लिए जेल प्रशासन से छुट्टी मांगी थी। 21 दिसंबर, 2016 को पवनदीप कौर के साथ उसका विवाह होना था। किसी कारणवश विवाह के लिए उसे पैरोल नहीं मिली, तो पवनदीप कौर ने मनदीप की फोटो के साथ ही विवाह की रस्में पूरी कर लीं। तब से पवनदीप कौर ससुराल में ही गैंगस्टर की पत्नी बनकर रह रही है।

2016 में शादी नहीं हो पाने के कारण मनदीप ने फिर हाई कोर्ट में एक महीने की पैरोल की अर्जी दायर की थी। उसकी इस अर्जी पर जेल प्रशासन ने कोर्ट में रिपोर्ट दी कि शादी का इंतजाम जेल में ही किया जा सकता है। जेल अथॉरिटी ने कहा कि जेल कांप्लेक्स के गुरुद्वारा साहिब में रस्में पूरी करवाई जा सकती हैं। जेल प्रशासन की इस रिपोर्ट पर मनदीप व पवनदीप कौर का परिवार भी राजी हो गया। उसी के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजय तिवाड़ी और जस्टिस हरनरेश सिंह गिल की बेंच ने जेल में शादी के आदेश दिए।

रस्में निभाने के लिए मिलेंगे छह घंटे

हाई कोर्ट के आदेश पर नाभा जेल कांप्लेक्स में सुरक्षा मुलाजिमों के रिहायशी क्वार्टरों के पास बने गुरुद्वारा साहिब में शादी की रस्में पूरी की जाएंगी। रस्में सुबह 10 बजे शुरू होंगी। कोर्ट ने दोनों परिवारों को सिर्फ छह घंटे का समय दिया है। मनदीप छह घंटे तक परिवार व अपनी जीवन साथी पवनदीप कौर से समय बिता सकेगा। कोर्ट ने कैदी के पारिवारिक सदस्यों के अलावा दुल्हन व उसके रिश्तेदारों को भी विवाह में शामिल होने की इजाजत दी है। फोटोग्राफी की इजाजत भी दी गई है। हाई कोर्ट ने जेल में शादी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधों पर होने वाले खर्च से भी छूट दी है। सारा खर्च जेल प्रशासन वहन करेगा।

सरपंच व उसके गनमैन की हत्या की थी

मनदीप सिंह धरू अपने ही गांव के एक सरपंच और उसके गनमैन के कत्ल के केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे जेल में 10 साल हो चुके हैं। उसके खिलाफ कई और संगीन मामलों में भी केस चल रहे हैं। उसके पिता चमकौर सिंह की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। दूसरा भाई गुरमीत सिंह और बहन विदेश में हैं। मां रछपाल कौर अकेली रहती हैं।

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