डीसी के आदेश पर भी पब्लिक टॉयलेट बंद करने वाले पर नहीं हुई एफआइआर
नगर निगम के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस के आदेशों को भी हवा में उड़ा दिया। भगत सिंह मार्केट में बने 50 साल से ज्यादा पुराने पब्लिक टॉयलेट को बंद करने के मामले में डीसी ने आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।
जागरण संवाददाता, मोगा : नगर निगम के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस के आदेशों को भी हवा में उड़ा दिया। भगत सिंह मार्केट में बने 50 साल से ज्यादा पुराने पब्लिक टॉयलेट को बंद करने के मामले में डीसी ने आरोपित के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। डीसी के निर्देश के लगभग 20 दिन बाद मौका मुआयना करने पहुंचे निगम के एसटीपी ये कहकर चले गए शिकायत सही है, बंद करने वाले को नोटिस जारी कर देंगे।
जानकारी के अनुसार शहर के प्रमुख जोगिदर सिंह चौक के निकट लगभग 50 साल पहले बनी भगत सिंह मार्केट में लगभग 100 के करीब बूथ, ऑफिस एवं बड़े शोरूम हैं। इनके लिए मार्केट में ब्लॉक ऑफिस की तरफ कोने में पब्लिक टॉयलेट बनाया गया था। पिछले पचास साल से दुकानदार पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे। सितंबर महीने में अचानक टॉयलेट के बराबर ही दो बूथ खरीदने वाले एक दुकानदार ने पब्लिक टॉयलेट का गेट बंद कर उसे ईंटों से चिनवा दिया।
दुकानदार जब बाथरूम के लिए परेशान होने लगे तो सीनियर सिटीजन एवं समाजसेवी चमन लाल गोयल ने इस मामले की शिकायत पहले नगर निगम की कमिश्नर अनीता दर्शी से की। शिकायत कई दिन तक निगम के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में घूमती रही। लगभग 15 दिन तक जब निगम की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ तो शिकायतकर्ता चमन लाल गोयल ने डीसी से शिकायत की।
डीसी संदीप हंस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निगम कमिश्नर अनीता दर्शी को पब्लिक टॉयलेट बंद करने वाले के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिखित आदेश जारी कर दिए।
साथ ही डीसी ने एसपीडी रतन सिंह बराड़ को भी टेलीफोन कर बता दिया कि निगम की ओर से उनके पास शिकायत भेजी जा रही है, जिस पर तत्काल एफआइआर दर्ज कराई जाय। निगम कमिश्नर अनीता दर्शी ने डीसी के निर्देशों वाला पत्र कार्रवाई के लिए प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को दे दिया। प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के सीनियर टाउन प्लानर गौतम कुमार ने वीरवार को दुकानदारों के साथ मौका मुआयना कर शिकायत सही पाई। साथ ही शिकायतकर्ता व अन्य दुकानदारों को भरोसा दिया कि वे संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर देंगे।
शिकायतकर्ता चमन लाल गोयल का कहना है कि डीसी ने एफआइआर दर्ज के स्पष्ट निर्देश जारी किए थे, लेकिन एसटीपी ने जिस प्रकार से डीसी के आदेशों को नजर अंदाज कर मामला दबा दिया। यह है कानून
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग एडवोकेट का कहना है कि कोई कनिष्ठ अधिकारी अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी के लिखित आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे कारण बताओ नोटिस देकर संबंधित अधिकारी सस्पेंड कर सकते हैं। कोट्स
मांगा जाएगा जवाब
मैंने तत्काल डीसी के आदेश पर अमल करने के लिए प्रॉपर्टी विभाग को निर्देश जारी कर दिए थे। अगर आदेशों पर पालन नहीं हुआ है तो वे संबंधित अधिकारी से जबाव तलब कर तत्काल कार्रवाई कराएंगी। दोबारा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया था।
-अनीता दर्शी, निगम कमिश्नर