आज शाम छह बजे के बाद नहीं होगा प्रचार
मोगा डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप हंस ने आदेश जारी किए हैं कि 17 मई की शाम को चुनाव प्रचार थम जाने के बाद जो भी बाहरी लोग चुनाव की दृष्टि से जिले में मौजूद हैं उन्हें तत्काल जिला छोड़ना होगा। सर्विलांस टीम की नजर बाहरी लोगों पर रहेगी।
जागरण संवाददाता, मोगा : डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप हंस ने आदेश जारी किए हैं कि 17 मई की शाम को चुनाव प्रचार थम जाने के बाद जो भी बाहरी लोग चुनाव की दृष्टि से जिले में मौजूद हैं, उन्हें तत्काल जिला छोड़ना होगा। सर्विलांस टीम की नजर बाहरी लोगों पर रहेगी।
उन्होंने कहा कि किसी प्रत्याशी के चुनाव एजेंट, कार्यकर्ता से 50 हजार रुपये से ज्यादा की राशि पकड़ी जाती है तो तत्काल ये राशि जब्त कर ली जाएगी, या फिर ज्यादा राशि रखने वाले को पुख्ता सुबूत देने होंगे।
गौरतलब है कि 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 17 मई की शाम को छह बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रत्याशी या पार्टी ने चुनाव प्रचार किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर ये कदम उठाया गया है। डीसी ने कहा कि 17 मई की शाम को छह बजे किसी भी पार्टी के प्रत्याशी किसी भी प्रकार की चुनाव सभा, रैली, जनतक बैठक, जुलूस, रोड शो नहीं कर सकेंगे। सिनेमा, रेडियो या टीवी जैसे माध्यमों से चुनाव सामग्री भी प्रसारित व प्रकाशित नहीं करा सकेंगे।
उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही उम्मीदवारों के सभी समर्थक जो संबंधित क्षेत्र के वोटर नहीं है, बाहर से आए हैं वे क्षेत्र छोड़ दें। डीसी ने कहा कि 18 मई को कोई भी प्रत्याशी किसी समाचार पत्र में बिना मंजूरी के किसी प्रकार का चुनाव प्रचार से संबंधित विज्ञापन भी प्रकाशित नहीं करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी कहीं से शिकायत मिलती है कि गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं तो तत्काल इसकी शिकायत सी विजिल एप पर करें या फिर हेल्प लाइन नं.1950 पर सूचित करें।