नशा तस्कर को छह साल कैद व 20 हजार जुर्माना
जिला सत्र न्यायाधीश सोनी किनरा की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को सुबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए छह साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश जारी किए हैं।
By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Jan 2020 06:14 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jan 2020 06:14 PM (IST)
संवाद सहयोगी, मोगा : जिला सत्र न्यायाधीश सोनी किनरा की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को सुबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए छह साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 20 नवंबर 2014 को थाना कोटइसेखां पुलिस ने गांव नेहालगड़ और गहलीवाला लिक रोड पर गश्त के दौरान मंगा सिंह पुत्र तरलोक सिंह निवासी दौलेवाला को 100 ग्राम नशीले पाउडर सहित गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था।
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