बार चुनाव पर विवाद बरकरार
फोटो-51 आपत्ति जताने वाले गुट को सौंपी वोटर लिस्ट -जांच कमेटी के समक्ष दूसरी पेशी में नहीं हो सका कोई फैसला -अगली सुनवाई 14 को नॉन प्रैक्टिस वकीलों के देने होंगे सबूत
जागरण संवाददाता, मोगा : जिला बार एसोसिएशन के अप्रैल माह में प्रस्तावित चुनाव को लेकर बनाई वोटर सूची पर दूसरी पेशी में भी कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि वोटर सूची पर सवाल खड़ा करने वाले अधिवक्ताओं को जिला बार एसोसिएशन की ओर से सूची उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें कुल वोटर संख्या 397 है।
आपत्ति जताने वाले अधिवक्ताओं के पक्ष ने रविवार को बार काउंसिल की जांच कमेटी के समक्ष पेश होकर वोटर सूची में शामिल किए गए नॉन प्रैक्टिस वकीलों के तथ्य सौंपने के लिए समय मांगा था। कमेटी ने 14 मार्च को अगली सुनवाई तय की है।
जिला बार एसोसिएशन के चुनाव से पहले ही वोटर सूची को लेकर वकीलों को दो गुटों में घमासान शुरू हो गया है, ये मामला बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के पास पहुंचने पर काउंसिल ने इस मामले में सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, कमेटी के सामने दो पेशियां हो चुकी हैं। वोटर सूची पर आपत्ति करने वाले अधिवक्ताओं ने अब सूची में शामिल किए गए नॉन प्रैक्टिस लगभग 70 सदस्यों का रिकॉर्ड एकत्रित करना शुरू कर दिया है, अदालतों से उनकी पैरवी का रिकॉर्ड भी एकत्र किया जा रहा है। उधर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत सिंह धालीवाल ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए नए बने सदस्यों का रिकॉर्ड एकत्र करना शुरू कर दिया है, ताकि आपत्ति करने वाले गुट के वकीलों की आपत्तियां सामने आने के बाद वे जांच कमेटी के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रख सकें।
वोटर सूची तय होने के बाद नियुक्त होता है रिटर्निग अधिकारी
वोटर सूची पर आपत्ति जताने वाले गुट से संबंधित व पिछले चुनावों में चुनाव अधिकारी रहे एडवोकेट वनीत जैदका का कहना है कि संविधान के अनुसार वोटर सूची पहले तय होती है, उसके बाद रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति होती है। अभी तो पहले वोटर सूची को लेकर चल रहे विवाद को खत्म किया जाएगा। रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति का मामला बाद में आएगा।