चैक बाउंस मामले में आरोपित को दो साल कैद
मोगा : ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट अरुण शौरी की अदालत ने चैक बाउंस के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते आरोपित को दो साल कैद व 2500 रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।
By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 06:48 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 06:48 PM (IST)
संवाद सहयोगी, मोगा : ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट अरुण शौरी की अदालत ने चैक बाउंस के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते आरोपित को दो साल कैद व 2500 रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार थाना कोटइसे खां के गांव चूहड़चक्क निवासी शैल ¨सह ने अदालत में शिकायत दर्ज करवा आरोप लगाए थे कि गांव चूहड़चक्क वासी मंदीप ¨सह ने नवंबर 2014 में शिकायतकर्ता से दस लाख रुपये उधार लिए थे। उक्त रकम को लौटाने के लिए आरोपित ने मई 2015 में उसे चैक दिया था। लेकिन चैक बाउंस हो गया। उक्त मामले की अंतिम सुनवाई करते अदालत ने आरोपित को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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