छेड़छाड़ के आरोपित को 8 साल कैद
मोगा : स्थानीय अतिरिक्त सेशन जज लख¨वदर कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपित को 8 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।
संवाद सहयोगी, मोगा : स्थानीय अतिरिक्त सेशन जज लख¨वदर कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपित को 8 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार थाना सिटी साउथ मोगा पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि उनकी दो बेटियां एक 13 साल और एक 8 साल एक दिन घर में अकेली थी तो उन्होंने प्रीत नगर निवासी नवदीप ¨सह नवी को उनके घर बच्चियों को पास सोने के लिए कह दिया। इस दौरान आरोपित नवदीप नवी रात को उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील छेड़छाड़ करता रहा। सुबह जब परिवार वापस आया तो बच्ची ने अपने परिजनों को पूरी घटना बता दी। इस दौरान पुलिस ने आरोपित के खिलाफ बच्ची से अश्लील छेड़छाड़ करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया था। उक्त मामला अदालत में अभी सुनवाई अधीन था, कि अदालत ने सोमवार को इस केस की अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी को उक्त सजा का फैसला सुना दिया।