प्रॉपर्टी के नोटिस में अनियमितताएं, सात माह बाद निगम ने नहीं दिया जवाब
प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर शहर भर के 400 से ज्यादा लोगों को नियम के विरुद्ध जारी किए गए नोटिस के मामले में डीसी संदीप हंस की ओर से निगम से मांगे गए कमेंट पर निगम सात महीने बाद भी डीसी को जवाब नहीं दे सका है और न ही एसडीएम की ओर से जांच कमेटी गठित किए जाने की सिफारिश के बावजूद अभी तक किसी कमेटी का गठन किया गया है।
सत्येन ओझा, मोगा: प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर शहर भर के 400 से ज्यादा लोगों को नियम के विरुद्ध जारी किए गए नोटिस के मामले में डीसी संदीप हंस की ओर से निगम से मांगे गए कमेंट पर निगम सात महीने बाद भी डीसी को जवाब नहीं दे सका है और न ही एसडीएम की ओर से जांच कमेटी गठित किए जाने की सिफारिश के बावजूद अभी तक किसी कमेटी का गठन किया गया है।
एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में निगम अधिकारियों के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की हैं। डीसी को सौंपी जांच रिपोर्ट में तत्कालीन एसडीएम धर्मकोट नरिदर सिंह धालीवाल ने साफ तौर पर लिखा था वित्तीय गड़बड़ियां प्रारंभिक जांच में सिद्ध हुई हैं।
एसडीएम ने पिछले साल जून में जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपी थी। जांच गर्ग नर्सिंग होम के डॉ. संदीप गर्ग को जारी नोटिस पर शुरू की गई थी, बाद में अन्य को जारी नोटिस को भी जांच में शामिल कर एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में टैक्स केलकुलेशन में भारी वित्तीय अनियमितताओं की बात लिखी है जिसके आधार पर डीसी ने जून महीने में ही निगम से कमेंट मांगे थे। सात महीने बाद भी डीसी को जबाव नहीं दिया गया है।
एसडीएम को नहीं निगम की कैलकुलेशन की जानकारी : सुपरिटेंडेंट
टैक्स सुपरिटेंडेंट बलजीत सिंह ढिल्लों ने एसडीएम की जांच रिपोर्ट को ही ये कहते हुए नकार दिया कि एसडीएम की जांच निगम के मामले में मायने नहीं रखती क्योंकि एसडीएम को निगम की कैलकुलेशन की जानकारी नहीं है। ये हुए थे नोटिस जारी
केस.1
फिरोजपुर रोड स्थित डॉ.जवाहर लाल की प्रॉपर्टी (आइलेट्स सेंटर) को साल 2013-14 से साल 2018-19 का प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस जारी हुआ था, इसमें 100 प्रतिशत पैनल्टी 2,12,788 रुपये, 18 प्रतिशत ब्याज 2,42746 रुपये लगाकर कुल 6 लाख 78 हजार 962 रुपये का नोटिस पिछले साल 13 फरवरी को जारी किया गया था।
केस.2
बागगली में कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट की दुकान मालिक रमनदीप कौर पत्नी जसप्रीत सिंह का साल 2013-14 से लेकर साल 2018-19 का 49,111 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस निकाला गया था। इसमें इतनी ही राशि 100 प्रतिशत पैनल्टी के रूप में दर्ज है, 18 प्रतिशत ब्याज के रूप में 53011 रुपये डालकर कुल 1,53688 रुपये का नोटिस जारी कर दिया गया था।
केस.3
पवन कुमार पुत्र बनारसी दास, बागगली की प्रॉपर्टी का साल 2013-14 से लेकर 20118-19 तक का प्रॉपर्टी टैक्स 26,443 रुपये, सौ प्रतिशत पैनल्टी के रूप में इतनी ही राशि, 18 प्रतिशत ब्याज सहित 35,438 रुपये सहित कुल 89,646 रुपये की राशि का नोटिस जारी किया गया था।
ट क्स जमा करवाने वालों को भी जारी कर दिए थे नोटिस
निगम एक्ट के तहत वित्तीय साल में 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत, 31 मार्च के बाद 20 प्रतिशत पैनल्टी देनी होती है। टैक्स के नाम पर निगम के साथ धोखाधड़ी साबित होने पर 100 प्रतिशत पैनल्टी का प्रावधान है। निगम ने 11 महीने पहले शहर के जिन लगभग 400 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर सभी पर 100 प्रतिशत पैनल्टी डाल दी थी, उनको भी नोटिस जारी कर दिए थे जो पहले टैक्स जमा करा चुके थे। नोटिस के बाद सैटलमेंट का खेल काफी चर्चाओं में रहा था।