सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकूनोशी करने वालों के काटे चालान
सिविल सर्जन मोगा डॉ. हरिंदर पाल सिंह के आदेशों और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकूनोशी रोकने के लिए हेल्थ सुपरवाइजर महिद्र पाल लूंबा की अगुआई में चार सदस्यता टीम का गठन किया जा चुका है।
संवाद सहयोगी, मोगा : सिविल सर्जन मोगा डॉ. हरिंदर पाल सिंह के आदेशों और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकूनोशी रोकने के लिए हेल्थ सुपरवाइजर महिद्र पाल लूंबा की अगुआई में चार सदस्यता टीम का गठन किया जा चुका है। यह टीम रोजाना कोटपा एक्ट का उल्लंघन करन वाले दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकूनोशी करने वाले लोगों के चालान काटेगी।
टीम की ओर से मंगलवार को कोटपा एक्ट की उल्लंघना पर 15 लोगों के चालान काटे गए। सेहत अफसर मोगा डॉ. अरविंदर सिंह गिल ने बताया कि हर दुकान, सरकारी और गैर सरकारी विभाग, स्कूलों, कॉलेजों आदि के नजदीक तंबाकू संबंधी चेतावनी बोर्ड लगा होना जरूरी है । उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट अधीन जनतक स्थानों पर तंबाकू बेचने व सेवन करने की पाबंदी है। इस मौके पर हेल्थ सुपरवाइजर महिद्र पाल लूंबा ने तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को समझाया कि कोटपा एक्ट 2003 के अधीन स्कूलों, कालेजों के 50 मीटर के दायरे में कोई तम्बाकू पदार्थ नहीं बेचा जा सकता।