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फाटक तोड़ रेललाइन के पार निकली कार, 15 सेकेंड बाद ही गुजरा ट्रेन का इंजन

अकालसर रोड पर बंद रेलवे फाटक को देखकर कार चालक ने ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। इससे कार दोनों फाटकों को तोड़ते हुए आगे निकल गई।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 20 Oct 2018 07:46 PM (IST)Updated: Sat, 20 Oct 2018 08:22 PM (IST)
फाटक तोड़ रेललाइन के पार निकली कार, 15 सेकेंड बाद ही गुजरा ट्रेन का इंजन
फाटक तोड़ रेललाइन के पार निकली कार, 15 सेकेंड बाद ही गुजरा ट्रेन का इंजन

मोगा [रोहित शर्मा]। अकालसर रोड पर शनिवार सुबह करीब छह बजे बंद रेलवे फाटक को देखकर कार चालक ने ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। इससे कार दोनों फाटकों को तोड़ते हुए आगे निकल गई। कार में सवार व्यक्तियों की किस्मत अच्छी थी कि जिस समय यह घटना हुई उसके महज 15 सेकेंड बाद ही उसी ट्रैक से एक इंजन गुजरा। अगर कुछ सेकेंड का फर्क पड़ जाता तो जानी नुकसान हो सकता था।

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आशीष कुमार निवासी बठिंडा हाल आबाद मोगा अपनी पत्नी व छोटे बेटे के साथ शेवरॉले बीट (पीबी29टी-1990) में अकालसर चौक से अकालसर गुरुद्वारा की ओर जा रहा था। जब वह अकालसर रोड पर फाटक के पास पहुंचा तो फाटक बंद होने के चलते ब्रेक दबाने के बजाय आशीष ने गलती से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी दोनों फाटक तोड़ते हुए आगे निकल गई। फाटक टूटने के महज 15 सेकेंड बाद ही लुधियाना से फिरोजपुर के लिए रेल इंजन गुजरा।

घटना की सूचना पाते ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार चालक अपने परिवार सहित वहां से उपचार लेने के लिए गाड़ी छोड़ जा चुका था। आरपीएफ की टीम ने गाड़ी को कब्जे में लेकर फिलहाल अज्ञात चालक के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा-160 बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उक्त धारा गैर जमानती है और इसमें आरोपित को पांच हजार जुर्माना और पांच साल तक कैद हो सकती है।

जल्दबाजी के चक्कर में टैंपो ने तोड़ा फाटक, चालक गिरफ्तार

उक्त घटना के बाद सुबह करीब 11.40 बजे गांधी रोड पर स्थित रेलवे फाटक पर एक और घटना सामने आई। यहां ट्रेन आने का समय होने पर गेटमैन फाटक को बंद कर रहा था। इस बीच जीटी रोड की ओर से आ रहे तेज रफ्तार टैंपो (पीबी12एन-0673) ने जल्दबाजी के चक्कर में बंद हो रहे फाटक तोड़ दिए। फाटक टूटने से कैंटर भी क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इसमें किसी का व्यक्तिगत नुकसान होने से बचाव रहा।

घटना के तुरंत बाद आरपीएफ मोगा चौकी के प्रभारी बलराज सिंह और कांस्टेबल परमजीत सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने टैंपो चालक जगरूप सिंह निवासी मोगा को टैंपो समेत गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ के अनुसार आरोपित के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 154 बी के तहत केस दर्ज कर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

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