बिना सेट अप बॉक्स के नही चलेगा केबल टीवी
संवाद सहयोगी, मोगा : केबल टेलीविजन मोनिट¨रग समिति (केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन बिल 2011 के
संवाद सहयोगी, मोगा : केबल टेलीविजन मोनिट¨रग समिति (केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन बिल 2011 के अंतर्गत) ने समूह केबल आपरेटरों को मोगा में 1 अप्रैल 2017 से किसी भी केबल उपभोक्ता को एनालॉग सिग्नल द्वारा केबल प्रसारण देन पर पाबंदी लगा दी गई है। आसानी शब्दों में कहें तो मौजूदा समय में केबल कनेक्शन की तार उपभोक्ता के घर तक पहुंचती है उसके बाद उसके लिए एक विशेष प्रकार का सेट अप बॉक्स लगाया जाता है। अब जो कोई भी बिना सेट अप बाक्स के केवल कनेक्शन चलाएगा वह 1 अप्रैल से गैर कानूनी माना जाएगा। ये आदेश शुक्रवार को एडीसी एंव नोडल अफसर अजय कुमार सूद ने जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भेजे आदेश उन्हें 30 मार्च 2017 को मिले थे, जिन्हें 1 अप्रैल से जिले भर में लागू कर दिया जाएगा। एडीसी ने साफ किया है कि जिले भर में कहीं भी यदि कोई केवल आपरेटर एनालॉग सिग्नल के जरिए केबल नेटवर्क की सेवाएं देता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।