20 जून से पहले धान लगाने वाले किसानों पर होगी कार्रवाई
संवाद सहयोगी, मोगा : पंजाब सरकार की तरफ से प्रीजरवेशन आफ सब आवेदनकर्ता एक्ट 2009 में संशोधन करते धान
संवाद सहयोगी, मोगा : पंजाब सरकार की तरफ से प्रीजरवेशन आफ सब आवेदनकर्ता एक्ट 2009 में संशोधन करते धान की लगवाई की तारीख 20 जून निश्चित की गई है। इससे पहले कोई भी किसान धान की लगवाई नहीं कर सकता और यदि किसी किसान ने इस कानून का उल्लंघन की तो उस खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन शब्दों का प्रकटावा मुख्य कृषि अफसर डॉ. हरिंदरजीत ¨सह ने कहा कि पंजाब की धरती निचले पानी के दिनों दिन नीचे जा रहे स्तर को स्थिर करने के लिए सरकार की तरफ से कानून बनाया गया है और इस कानून की पालना करना हर किसान का प्रारंभिक फर्ज है। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को आदेश दिए कि ब्लाक स्तर पर टीमें बना कर यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी किसान निश्चित तारीख से पहले धान की लगवाई न करें, यदि कोई किसान 20 जून से पहले धान की बिजाई करता नजर आता है, तो उस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉ. हरिंदरजीत ¨सह ने जिले के समूह किसानों से अपील की कि वह सरकार के नियमों का पालन करने पर दिनों दिन पानी के नीचे जा रहे स्तर को स्थिर करने के लिए धान की लगवाई 20 जून से ही शुरू करे।