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लोक अदालत में निपटाए 471 केस

मोगा : सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाओं अथॉरिटी विनीत कुमार नारंग ने बताया कि शनिवार को मोगा के निहाल ¨सह वाला और बाघापुराना में राष्ट्रीय लोक अदालत के 10 बैंच लगाए गए, जिनमें 2511 केस रखे गए थे, जिनमें से आपसी सहमति के साथ 471 मामलों का निपटारा किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Sep 2018 06:03 PM (IST)Updated: Sat, 08 Sep 2018 06:03 PM (IST)
लोक अदालत में निपटाए 471 केस
लोक अदालत में निपटाए 471 केस

संवाद सहयोगी, मोगा : सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाओं अथॉरिटी विनीत कुमार नारंग ने बताया कि शनिवार को मोगा के निहाल ¨सह वाला और बाघापुराना में राष्ट्रीय लोक अदालत के 10 बैंच लगाए गए, जिनमें 2511 केस रखे गए थे, जिनमें से आपसी सहमति के साथ 471 मामलों का निपटारा किया गया। इन गए मामलों में 6,18,72,225 रुपये की सेटलमेंट की गई।

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उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में हर तरह के केस जैसे कि सीआरपीसी की धारा 320 के अंतर्गत आते राजीनामा होने योग्य फौजदारी मामलों के अलावा चैक बाउंस केस, बैंकों के रिकवरी केस, पति -पत्नी के आपसी और पारिवारिक झगड़े, जमीन जायदाद संबंधित झगड़े, बिजली और पानी के बिलों के झगड़े, वेतन व भत्तों संबंधित कर्मचारियों की सेवा के साथ संबंधित केस, माल विभाग के साथ संबंधित, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत एमएसीटी (मोटर एक्सीडेंट दावा ट्रिब्यूनल), किराया संबंधित झगड़े और दीवानी केस के साथ संबंधित झगड़े आदि लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों में आपसी राजीनामे के साथ केस का निपटारा करवाकर लोग जल्दी और सस्ता न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जिसके साथ दोनों पक्षों की आपसी रंजिश खत्म होती है और केस का निपटारा भी जल्दी हो जाता है। इसके साथ पैसों की भी बचत होती है। लोक अदालत के फैसले को कोर्ट की डिग्री की मान्यता प्राप्त होती है और इस के फैसले खिला़फ कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत में फैसला होने उपरांत केस में लगी सारी कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2018 को इस साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी।


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