नशा तस्कर को पांच साल कैद व जुर्माना
संस, मोगा एडिशनल सेशन जज की अदालत ने नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किए तस्कर को 5 साल की कैद व 10 हज
संस, मोगा
एडिशनल सेशन जज की अदालत ने नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किए तस्कर को 5 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत के आदेशों अनुसार जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार थाना बाघापुराना पुलिस ने 13 अक्टूबर, 2013 को गश्त के दौरान गांव गज्जण वाला के निकट एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोक कर उसके पास से 500 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी की पहचान लखबीर ¨सह उर्फ वीरा निवासी गज्जणवाला के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उक्त मामला अभी तक अदालत में सुनवाई अधीन था, जिसकी अंतिम सुनवाई करते एडिशनल सेशन जज की अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया।