Move to Jagran APP

खानापूर्ति तक सिमटे चाइना डोर बेचने पर पाबंदी के आदेश

संवाद सहयोगी, मोगा : बसंत पंचमी पर आसमान रंग बिरंगे पतंगों से भरा होता है। इसको लेकर दुकानदारो

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Jan 2018 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 18 Jan 2018 01:00 AM (IST)
खानापूर्ति तक सिमटे चाइना डोर बेचने पर पाबंदी के आदेश
खानापूर्ति तक सिमटे चाइना डोर बेचने पर पाबंदी के आदेश

संवाद सहयोगी, मोगा :

loksabha election banner

बसंत पंचमी पर आसमान रंग बिरंगे पतंगों से भरा होता है। इसको लेकर दुकानदारों ने एक माह पहले से ही डोर स्टोर करनी शुरू कर दी है। इसी बीच कुछ दुकानदारों द्वारा गुपचुप तरीके से चाइना डोर बेची जा रही है। प्रशासनिक कार्रवाई का भय केवल यह है कि दुकानदार अपनी दुकानों पर चाइना डोर रखने की बजाय अपने घरों तथा गुप्त स्थानों से डोर की सप्लाई कर रहे हैं। नतीजतन पुलिस व प्रशासन को दुकानों से चाइना डोर बरामद नहीं हो रही है। जानकारी के अनुसार आम डोर की कीमत बाजार में 400 रुपये प्रति हजार मीटर है, जबकि चाइना डोर 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति हजार मीटर बिक रही है। पतंगबाजी को मुकाबले की तरह समझने वाले युवा चाइना डोर को ब्लैक में खरीद रहे हैं। सूत्रों की मानें तो चाइना डोर पंजाब में लुधियाना और हरियाणा राज्य से सप्लाई हो रही है। इसके अलावा कुछ दुकानदारों द्वारा बड़े शहरों से चाइना डोर मंगवाई जा रही है।

डीसी ने बनाई कमेटी

चाइना डोर की चे¨कग के लिए डीसी के आदेशों पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की एक टीम का गठन भी किया गया है, जिसके चलते पुलिस पार्टी को साथ लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के इंजीनियर द्वारा बाजार में चे¨कग की जा रही है। जबकि किसी एक दुकानदार के यहां पुलिस व प्रशासन द्वारा शिकायत के बाद ही दबिश की जा रही है। मंगलवार की देर शाम को भी थाना सिटी साउथ की पुलिस ने लिखित शिकायत के बाद ही दुकानदार के घर पर दबिश करके वहां से डोर बरामद की थी आरोप के बाद उसे यह कहकर छोड़ दिया कि उसके पास से बरामद की गई डोर चाइनीज नहीं बल्कि आम डोर थी।

खानापूर्ति तक सिमटे प्रशासनिक आदेश

चाइनीज डोर पर पाबंदी को लेकर प्रशासन के आदेशों खानापूर्ति तक सिमट कर रह गए हैं क्योंकि अभी तक प्रशासन द्वारा चाईनीज डोर की सूचना देने संबंधी कोई नंबर जारी नहीं किया गया और न ही शहर में कोई बोर्ड लगाकर शिकायत करने संबंधी जरिया बताया गया है। किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान पर चाइनीज डोर नही रखी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की टीम दुकानों पर ही चे¨कग करके खानापूर्ति करने में लगी हुई है। चाइनीज डोर बेचने, स्टोर करने तथा चाईनीज डोर से पतंगबाजी करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदी के आदेशों को प्रशासन द्वारा गंभीरता से नही लिया जा रहा है।

तीन माह कैद व पांच हजार तक हो सकता है जुर्माना

डीसी के आदेशों की उल्लंघना कर चाइना डोर बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इस धारा के अधीन अदालत द्वारा आरोपी को तीन माह तक की कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया जा सकता है, अथवा अदालत मामले के हिसाब से आरोपी को दोनों सजा का फैसला सुना सकती है। इस एक्ट के तहत आरोपी को मौके पर जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है।

गुरप्रीत ¨सह, एसएचओ थाना सिटी वन


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.