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तय समय पर प्रापर्टी टैक्स भर लोगों ने बचाया 40 लाख का ब्याज

संवाद सहयोगी, मोगा : दस फीसद छूट के साथ प्रापर्टी व हाउस टैक्स को 15 जनवरी तक भरकर शहर वासियों ने

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Jan 2018 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 18 Jan 2018 01:00 AM (IST)
तय समय पर प्रापर्टी टैक्स भर लोगों ने बचाया 40 लाख का ब्याज
तय समय पर प्रापर्टी टैक्स भर लोगों ने बचाया 40 लाख का ब्याज

संवाद सहयोगी, मोगा : दस फीसद छूट के साथ प्रापर्टी व हाउस टैक्स को 15 जनवरी तक भरकर शहर वासियों ने 40 लाख रुपये का ब्याज बचा लिया है। स्थानीय निकाय की ओर से जारी आदेशानुसार चालू वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले तक बकाया हाउस या प्रापर्टी टैक्स भरकर शहर वासी दस फीसद सरचार्ज भरकर ब्याज से बच सकते हैं। 15 जनवरी तक निगम ने प्रापर्टी टैक्स के जरिए 2 करोड़ 15 लाख रुपये निगम के पास जमा हो चुके हैं। जबकि हाउस टैक्स से निगम के खाते में 20 लाख रुपये की बकाया रिकवरी की जा चुकी है। यह जानकारी निगम के प्रापर्टी टैक्स शाखा इंस्पेक्टर मस्ताना ¨सह ने दी है।

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वाटनगंज के लोगों ने भी भरवाया प्रापर्टी टैक्स

वाटनगंज की जमीन पर रहने वाले घरेलू और व्यवसायिक लोगों ने इस बार 15 जनवरी से पहली बीते तीन सालों का बकाया प्रापर्टी व हाउस टैक्स भरवा दिया है। दिलचस्प है कि राजस्व विभाग के रिकार्ड अनुसार वाटनगंज अधीन आने वाले जमीन का मालिक निगम है, लेकिन इस जमीन पर अवैध रूप से काबिज लोगों ने कानून तौर पर जमीन पर अपना पक्ष ठोस बनाने के लिए इस बार अपनी व्यवसायिक व घरेलू जमीनों का प्रापर्टी टैक्स निगम के पास भरवा दिया है। प्रापर्टी टैक्स के टारगेट को पूरा करने में जुटा निगम अपनी ही जमीन पर अवैध रूप से काबिज लोगों से प्रापर्टी टैक्स ले चुका है और भविष्य में इसके गंभीर परिणाम निगम को ही भुगतने होंगे। एडवोकेट सुमित कुमार का कहना है कि प्रापर्टी टैक्स बेशक सेल्फ एसेसमेंट है, लेकिन जिस जमीन का मालिकाना हक किसी के पास नहीं है तो वह उस जमीन का प्रापर्टी टैक्स कैसे भर सकता है। इसी तरह निगम के पास भी किसी जमीन का मालिकाना हक न होने पर प्रापर्टी टैक्स भरवाने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले संबंधी निगम अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा।

डिफाल्टर लोगों की सूची तैयार होना शुरू

प्रापर्टी टैक्स इंस्पेक्टर मस्ताना ¨सह का कहना है कि निगम ने प्रापर्टी या बकाया हाउस टैक्स न भरने वालों की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। आगामी दिनों में डिफाल्टर लोगों के खिलाफ निगम द्वारा नोटिस जारी किया जाएंगे। नोटिस जारी होने के बाद भी यदि कोई निगम को बकाया प्रापर्टी या हाउस टैक्स को जमा नहीं करवाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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