संसू, मानसा। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट कम एडीसी उपकार सिंह ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न तरह की पाबंदियों के आदेश जारी करते कहा कि जिला मानसा की हद में किसी भी तरह का कुआं बनाने, बोर लगाने से पहले जिला मजिस्ट्रेट , एसडीएम, बीडीपीओ, इओ, सरपंच, पब्लिक हेल्थ या म्यूसिंपल कमेटी के संबंधित अफसर को सूचित किया जाए ।
उन्होंने कुआं, बोर लगाने वाली सभी एजेंसियों इस तरह के काम करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कुआं व बोर नहीं लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कुआं बनाने व बोर लगाने वाले स्थान पर इस काम को करने वाली एजेंसी व मालिक का पूरा पता लिखा होना चाहिए और उस स्थान के आसपास कांटेदार तार या उचित बैरीकेटिंग की जाए ।
उन्होंने कहा कि बंद पडे कुएं को मिट्टी, पत्थर व कंकरीट से भरा जाए। आदेश के अनुसार जिला विकास व पंचायत अफसर जिले के बोर, कुओं की सूचना बीडीपीओ , सरपंच के पास से एकत्र कर अपने दफ्तर में रखेंगे । आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कारवाई की जाएगी । उक्त आदेश 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगें।
इस तरह उन्होंने जिला मानसा में मिलट्री रंग की वर्दी व व्हीकल की खरीद बेच पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के आदेश जारी करते कहा कि मिलट्री रंग का इस्तेमाल सिर्फ फौज के अधिकारियों, जवानों के अलावा वाहनों पर किया जा सकता है लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्व इस रंग का प्रयोग कर अमन कानून व शांति भंग कर मानव जीवन को खतरे में डालते है इसलिए इसके बुरे प्रभाव को रोकने के लिए इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। उक्त आदेश 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेंगे।