सरपंच को पद से हटाने के फैसले पर लगी रोक
गांव झंडूके के सरपंच को पद से हटाए जाने के बाद अब दोबारा अधिकार दे दिए गए हैं।
संस, सरदूलगढ़ : सब डिवीजन सरदूलगढ़ के गांव झंडूके के सरपंच को ग्रामीण विकास विभाग व पंचायत विभाग की ओर से हाल ही में पद से हटाए जाने के उपरांत मामले में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब सरपंच को पद से हटाने के फैसले पर वित्त कमिश्नर ने रोक लगा दी। सरपंच को पद से हटाने का फैसला ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के डायरेक्टर का था। जिस पर वित्त कमिश्नर, पंजाब द्वारा रोक लगा दी गई है। इस रोक के बाद सरपंच सुखदेव सिंह को राहत मिली है। अब सरपंच के पास वह सब अधिकारी वापस आ गए हैं जो पद चले जाने के बाद से उनके हाथ में नहीं थे।
बता दें कि गांव झंडूके के सरपंच सुखदेव सिंह पर को बीती पांच सितंबर को ग्रामीण विकास एंव पंचायत विभाग के डायरेक्टर की ओर से पद से हटा दिया गया था। वहीं सरपंच के अधिकार वापस लेकर गांव के ही एक पंच को दे दिए गए थे। इसके बाद सरपंच सुखदेव सिंह ने इस मामले पंजाब ग्रामीण विकास पंचायत विभाग की वित्त कमिश्नर सीमा जैन के सामने अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग पंजाब के उस फैसले पर रोक लगा दी गई तथा उक्त सरपंच को अधिकार लौटाए गए। वहीं इस फैसले के गांव झंडूके के लोगों ने खुशी जताई है । गांव निवासियों कुलविदर कौर, सुखपाल कौर, हरपाल कौर,अमरजीत कौर, परगट सिंह, व दर्शन सिंह ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। उल्लेखनीय है कि गांव के पंच जिसे सरपंच के अधिकार मिले थे। वह मोफर ग्रुप से संबंधित है, जबकि सरपंच सुखदेव सिंह माखा ग्रुप का समर्थक है।