एसएमओ मामले में विजीलेंस को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के आदेश
तय किये दिशा -निर्देश की पालना करने की हिदायत जारी की है।
जासं, मानसा : : ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मानसा हरीश कुमार की अदालत ने शनिवार को अपने एक फैसले में विजीलेंस ब्यूरो बठिडा को डीके बासु बनाम स्टेट आफ वेस्ट-बंगाल मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से तय किये दिशा -निर्देश की पालना करने की हिदायत जारी की है।
मानसा के सिविल अस्पताल के बहुचर्चित केस में गिरफ्तार किए एसएमओ डॉ. अशोक कुमार मानसा विजीलेंस की हिरासत में हैं। हिरासती के वकील बलवंत भाटिया ने शुक्रवार शाम थाना सिटी-दो मानसा में रखे हिरासती के साथ मुलाकात करने गए थे, मगर वहां मौजूद विजीलेंस के अधिकारियों ने मुलाकात नहीं होने दी। वकील द्वारा लिखित निवेदन को प्राप्त करने से भी इंकार कर दिया। इसके चलते एडवोकेट भाटिया ने अदालत में एक पटीशन दायर कर हिरासती का मेडिकल जांच करवाने और उसके साथ मुलाकात करवाने के लिए विजीलेंस को आदेश जारी करने की मांग की थी। इस पर अदालत ने एडवोकेट की दोनों याचिकाएं स्वीकार करते हुए विजीलेंस को आदेश दिया है कि वह इस संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करें। वकील को मुलाकात करने दें और हिरासती डॉ. अशोक कुमार का मेडीकल चेकअप सेहत विभाग के किसी मान्यता प्राप्त पैनल डॉक्टरों से करवाए। इस फैसले के अंतर्गत एडवोकेट बलवंत भाटिया ने हिरासती डॉ. अशोक कुमार के साथ लंबी मुलाकात की और विजीलेंस के अधिकारी के व्यवहार में तबदीली पर तसल्ली जताई।