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पांच या पांच से अधिक लोगों इकट्ठा होने पर पाबंदी

अधिक लोगों के एकत्र होने नारेबाजी करने जुलूस निकालने व भड़काऊ प्रचार करने पर पांबदी लगाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 11:15 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jun 2020 06:15 AM (IST)
पांच या पांच से अधिक लोगों इकट्ठा होने पर पाबंदी
पांच या पांच से अधिक लोगों इकट्ठा होने पर पाबंदी

संस, मानसा : जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर मानसा गुरपाल सिंह चहल ने धारा 144 के तहत मिले अधिकार का प्रयोग करते पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, नारेबाजी करने, जुलूस निकालने व भड़काऊ प्रचार करने पर पांबदी लगाई है। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस, फौज के जवान के अलावा सरकारी कर्मचारी, शादी, शोक जुलूस या उप मंडल से प्रवानगी लेने वाले समागम पर लागू नही होगा। इस के अलावा उन्होंने प्रैशर हार्न,साइलेंसर निकाले वाहन का प्रयोग ,वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई गई है।

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उन्होंने कहा कि इसके लिए तंदरुस्त व्यक्ति की ही ड्यूटी लगाई जाए यह पहरे शाम आठ से सुबह पांच बजे तक दिए जाएंगे। अलावा दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाएं। उन्होंने कहा कि यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे।


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