अवैध प्रदूषण वाले यंत्रों के इस्तेमाल पर पाबंदी
संस, मानसा : जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने फौजदारी विवरण संहिता की धारा 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2)
संस, मानसा : जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने फौजदारी विवरण संहिता की धारा 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) के तहत धारा 144 के अंतर्गत जिले में गैर-आधिकारिक साउंड पॉल्यूषण वाले यंत्रों के प्रयोग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि मैरिज पैलेस/धाíमक स्थानों व आम पब्लिक की तरफ से कल्चरल और धाíमक कार्यक्रमों में लाउड स्पीकरों,आर्केस्टा और साउंड पॉल्यूषण पैदा करने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे
आम लोगों को मानसिक रोग और बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। उन्होंने ने कहा कि पंजाब इंस्ट्रमैंट (कंट्रोल आफ नोइज) एक्ट 1956 अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व परवानगी लाउड स्पीकर या आवा•ाी यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकता है।
-आदेश 31 जनवरी तक लागू रहेगा : रियात अपनीत रियात कहा कि जिस भी मैरिज पेलेस, होटल रैस्टोरैंट या आम पब्लिक पर लाउड स्पीकर लगाना होगा, वह अलग तौर पर सम्बन्धित एसडीएम से परवानगी लेगा, परंतु इस परवानगी का भाव किसी भी तरह आम जनता की शान्ति भांग करना नहीं होगा। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या आवा•ाी यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। आदेश 31 जनवरी 2019 तक लागू रहेगा।