नशा तस्कर को दो साल की सजा
संस, मानसा : स्थानीय अदालत ने नशीले पदार्थो की तस्करी करने के दोष में एक व्यक्ति को दो साल की सजा देने के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Sep 2018 11:55 PM (IST)Updated: Wed, 12 Sep 2018 11:55 PM (IST)
संस, मानसा : स्थानीय अदालत ने नशीले पदार्थो की तस्करी करने के दोष में एक व्यक्ति को दो साल की सजा देने के साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। थाना सरदूलगढ़ पुलिस ने 23 मई 2014 को कुलदीप ¨सह निवासी मानसा से 10 शीशी नशीली बरामद कर उसके खिलाफ नशा तस्करी का मामला दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। जहां इस केस की सुनवाई करते एडीशनल सेशन जज मानसा दलजीत ¨सह रल्ल्हण की अदालत ने व्यक्ति को दोषी मानते हुए उसे दो साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। जुर्माना अदा न करन की सूरत में दोषी को तीन माह की सजा ओर काटनी होगी।
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