दुष्कर्म करने वाले मौसा को दस साल की कैद व 50 हजार जुर्माना
संवाद सहयोगी, मानसा : बुढ़लाडा में अपनी मौसी के पास रहने आई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोष में एडीशनल सेशन जज मानसा की कोर्ट ने उसके मौसा को दस साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
संवाद सहयोगी, मानसा : बुढ़लाडा में अपनी मौसी के पास रहने आई नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोष में एडीशनल सेशन जज मानसा की कोर्ट ने उसके मौसा को दस साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। हिसार के बरवाला की रहने वाली नौंवी कक्षा की छात्रा छुट्टियों के दौरान अपनी मौसी के पास बुढ़लाडा में आई हुई थी इस दौरान जब रात के समय घर के सभी सदस्य नींद में थे तो उसका मौसा नाबालिगा को उठाकर दूसरे कमरें में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के शोर मचाने पर दोषी मौसा वहा से फरार हो गया। इस के बाद लड़की का मेडिकल करवाया गया और बुढ़लाडा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में संजय सलूजा के खिलाफ 30 मार्च 2016 को केस दर्ज किया गया। जिसकी सुनवाई करते एडीशनल सेशन जज मानसा जसपाल वर्मा की कोर्ट ने एडवोकेट जसवंत सिंह ग्रेवाल की दलीलों से सहमत होते दोषी मौसा संजय सलूजा को दस साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना अदा न करने की सुरत में एक साल की ओर सजा काटनी होगी । कोर्ट ने सरकार को पीड़ित की सहायता के लिए योग मुआवजा देने के आदेश दिए।