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क्रिमिनल केस में पति, सास और देवर बाइज्जत बरी

संस, मानसा : अतिरिक्त जिला और सेशन जज मानसा की अदालत ने मृतका के पति व सास और देवर को बाइज्जत बरी कर

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 11:42 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 11:42 PM (IST)
क्रिमिनल केस में पति, सास और देवर बाइज्जत बरी
क्रिमिनल केस में पति, सास और देवर बाइज्जत बरी

संस, मानसा : अतिरिक्त जिला और सेशन जज मानसा की अदालत ने मृतका के पति व सास और देवर को बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि मृतका का ससुर हंसा ¨सह का पहले ही निधन हो चुका है। जसवंत ¨सह ग्रेवाल एडवोकेट नें बताया कि गांव धलेवां निवासी गुरप्रीत ¨सह पुत्र बिक्कर ¨सह ने पुलिस से रिपोर्ट लिखवाई थी कि उनकी बहन किरना कौर की शादी करीब 8 साल पहले मेवा ¨सह पुत्र हंसा ¨सह निवासी खड़क ¨सह वाला के साथ हुई थी। जिनके 2 बच्चे हैं तथा दर्ज मुकदमा अनुसार उसकी बहन को उसका पति अकसर तंग परेशान और मारपीट करता रहता था। साथ ही बहन का ससुर हंसा ¨सह, सास सुरजीत कौर और देवर बूटा ¨सह भी उसकी बहन की मारपीट करते थे और तंग परेशान करते थे। उसकी बहन किरना कौर अक्सर उन्हें यह कहानी बताती रहती थी, वही इस मारपीट से तंग आ कर 7-2-14 को जहर निगल कर उनकी बहन किरना ने आत्म हत्या कर ली। जिस पर पुलिस थाना जोगा ने मुकदमा नं:10 8.2.14 अ /ध 306 आइपीसी दर्ज किया जिसका ट्रायल अतिरिक्त जिला व सेशन जज मानसा दलजीत ¨सह रल्लहन की अदालत में चला। अदालत में बचाव पक्ष के वकील जसवंत ¨सह ग्रेवाल और एनके शरमा ने केस की पैरवी की और उनकी दलीलों और सबूतों से सहमत होते हुए अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद मृतका के पति, सास और देवर को बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि मृतका का ससुर हंसा ¨सह का पहले ही निधन हो चुका है।

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