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लुधियाना में पानी-सीवरेज के कनेक्शन 24 नवंबर तक करवाने होंगे रेगुलर, वन टाइम सेटलमेंट की समय सीमा समाप्त होने पर निगम वसूलेगा जुर्माना

लुधियाना में वन टाइम सेटलमेंट पालिसी के तहत शहरवासी 24 नवंबर से पहले बिना जुर्माना अपने पानी व सीवरेज के अवैध कनेक्शन रेगुलर करवा पाएंगे। 25 नवंबर से 24 फरवरी 2022 तक निगम कनेक्शन रेगुलर करवाने के लिए लोगों से 100 फीसद जुर्माना वसूल करेगा।

By Vinay KumarEdited By: Published: Wed, 15 Sep 2021 09:48 AM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 09:48 AM (IST)
लुधियाना में पानी-सीवरेज के कनेक्शन 24 नवंबर तक करवाने होंगे रेगुलर, वन टाइम सेटलमेंट की समय सीमा समाप्त होने पर निगम वसूलेगा जुर्माना
लुधियाना में पानी-सीवरेज के कनेक्शन 24 नवंबर तक रेगुलर करवाने होंगे।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में वन टाइम सेटलमेंट पालिसी के तहत शहरवासी 24 नवंबर से पहले बिना जुर्माना अपने पानी व सीवरेज के अवैध कनेक्शन रेगुलर करवा पाएंगे। इसके बाद कनेक्शन रेगुलर करवाने पर नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा। 25 नवंबर से 24 फरवरी 2022 तक निगम कनेक्शन रेगुलर करवाने के लिए लोगों से 100 फीसद जुर्माना वसूल करेगा। इसके बाद भी पानी व सीवरेज के जो कनेक्शन रेगुलर नहीं करवाए जाते हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि नगर निगम के अनुसार शहर में पानी व सीवरेज के करीब सवा लाख कनेक्शन अवैध हैं। 125 वर्ग गज मीटर से कम के मकानों जिनके पानी व सीवरेज के बिल माफ हैं उन्हें भी अपने कनेक्शन रेगुलर करवाने होंगे। लोग इस पालिसी का लाभ लें इसके लिए नगर निगम ने शहर में होर्डिंग लगाना भी शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ दिन में नगर निगम के कर्मचारी लोगों को इस संबंध में पंफलेट भी बांटेंगे।

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निगम ने दुकानों की शेड तोड़ीं

लुधियाना। माडल टाउन एक्सटेंशन में नगर निगम ने दुकानों के बाहर बनी शेड़ों को दुकानदारों के विरोध के बावजूद तोड़ दिया। निगम ने 15 दिन पहले नोटिस जारी कर शेड हटाने को कहा था, लेकिन दुकानदारों ने अपने शेड नहीं हटाए। मंगलवार सुबह निगम की टीम माडल टाउन एक्सटेंशन मार्केट में पहुंची और शेड तोड़ने लगी। इस पर दुकानदारों ने उनका विरोध करना शुरू किया। दुकानदारों ने निगम अधिकारियों को कहा कि शेड तोड़ने से पहले उन्हें नोटिस नहीं दिए गए, जबकि निगम अधिकारियों का कहना था कि दुकानों के मालिकों को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने अगर किराएदार दुकानदारों को नोटिस की जानकारी नहीं दी तो यह उनकी गलती है।

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