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एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचना विशाल मेगामार्ट को पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने ठहराया दोषी; जुर्माना भी लगाया

Published: Mon, 14 Sep 2026 06:12 AM (IST)

लुधियाना जिला उपभोक्ता आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचने के मामले में सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है।

एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचना विशाल मेगामार्ट को पड़ा भारी। फाइल फोटो

एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचना विशाल मेगामार्ट को पड़ा भारी। फाइल फोटो

संवाद सहयोगी, लुधियाना। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचने के मामले में विशाल मेगा मार्ट को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग ने मार्ट को उत्पाद की कीमत 69.30 रुपये वापस करने के साथ उपभोक्ता को 10 हजार रुपये बतौर मुआवजा और मुकदमे का खर्च अदा करने का आदेश दिया।

यह आदेश आयोग के अध्यक्ष संजीव बत्रा और सदस्य मोनिका भगत की पीठ ने जसोवाल गांव निवासी राजदीप कौर की ओर से दायर शिकायत पर सुनाया। राजदीप कौर ने 30 जुलाई 2025 को मुख्य धांधरा रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट में 69.30 रुपये की कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। इसके लिए उन्होंने कुल 116.05 रुपये का भुगतान किया।

एक्सपायरी बोतल उसी लेन-देन में खरीदी गई थी

घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बोतल पर उसे इस्तेमाल करने की अंतिम तारीख 29 जुलाई अंकित थी। उन्होंने शिकायत की लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का रुख किया। मार्ट ने कहा कि केवल खरीद बिल से यह साबित नहीं होता कि शिकायतकर्ता द्वारा दिखाई गई एक्सपायरी बोतल उसी लेन-देन में खरीदी गई थी।

आयोग ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने खरीद बिल के साथ उत्पाद की तस्वीरें भी रिकार्ड पर पेश की थीं। आयोग ने फैसला सुनाते हुए मार्ट पर 10 हजार का जुर्मामा लगाया और खर्च के साथ 69.30 रुपये 30 दिन के भीतर लौटाने का आदेश दिया।